New GST Rates: खड़े,साबुत से लेकर मिश्रण मसाले तक क्या होगा सस्ता और महंगा? आपके रसोईघर में पड़ेगा सीधा असर
22 सितंबर को होने वाली जीएसटी कटौती (New GST Rate of Masalas) का असर सीधा आपके रसोई घर पर पड़ने वाला है। देशभर कई वस्तु और सेवाएं सस्ती और महंगी होने जा रही है। इनमें घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी आते हैं। इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि नमक से लेकर साबुत लाल मिर्च तक 22 सितंबर के बाद क्या सस्ता और महंगा होगा?

नई दिल्ली। मसाले हर भारतीय घर के खाने की पहचान है। नमक-मिर्च, हल्दी के बिना किसी सब्जी की कल्पना करना भी मुश्किल है। 22 सितंबर के बाद देशभर कई वस्तु और सेवाएं सस्ती और महंगी होने जा रही है। इनमें घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी आते हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि 22 सितंबर के बाद कौन-से मसाले (New GST on Masalas) सस्ते और महंगे होने जा रहे हैं। वहीं इनमें नया और पुराना जीएसटी कितना लगता है?
किस मसाले पर कितना GST?
अगर ऊपर दी गई टेबल को देखें तो जो ब्रांड के मसाले ज्यादातर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी बदलाव हो रहा है। पहले सामान्य मसाले जैसे हल्दी, नमक, पाउडर मिर्च पर 5 फीसदी या 12 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इसमें 5 फीसदी या 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
ऐसे ही मार्केट में बिकने वाला रेडीमेड मसाला जैसे सांभर मसाला, पाऔबाजी मसाला, बिरयानी या तक की सोया सॉस में अब 5 फीसदी या 18 फीसदी टैक्स लगेगा, पहले ये 5 फीसदी या 12 फीसदी हुआ करता था।
हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि खड़े मसाले जो ब्रांड द्वारा बचे जा रहे हैं, उन पर पहले जैसा ही टैक्स लगेगा।
सस्ते में कैसे पाएं मसाले?
पैकेट और पिसे हुए मसाले अक्सर सेहत के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनमें कई तरह के हानिकारक पदार्थों का मिश्रण मिला होता है। ऐसे में अगर आप अच्छे ब्रांड के खड़े मसाले से ही घर में अलग-अलग मसालों को तैयार करें, तो ये सेहत के लिए अच्छा होगा ही, बल्कि आपके बजट पर भी असर नहीं डालेगा।
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