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    GST Council 50th Meeting: वो 10 बड़े फैसले, जिनका आपकी जेब पर सीधा पड़ने वाला है असर; समझें नफा-नुकसान

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Wed, 12 Jul 2023 09:20 PM (IST)

    GST Council 50th Meeting जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं जिनका असर आम व्यक्ति के जीवन पर होगा। इस बैठक में कैंसर और जीवन रक्षक दवाइयों के साथ बिना तले स्नैक्स पर जीएसटी की दर को कम किया गया है। वहींऑनलाइन गेम पर टैक्स की दर को कम किया गया है। (फोटो - जागरण ग्राफिक्स)

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    इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी की दर को कम किया गया है।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। GST Council 50th Meeting: जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें चार आइटम्स पर जीएसटी की दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाइयों पर जीएसटी की दर को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं, इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाना रहा है।

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    इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थीं। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी, जीएसटी और सीबीआईसी के सदस्यों के साथ कई प्रमुख लोग शामिल हुए थे।

    50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए अहम फैसले

    1. जीएसटी काउंसिल ने चार आईटम्स पर टैक्स की दर को कम किया है। बिना तले हुए स्नैक्स जैसे पापड़ और कचरी पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नकली जरी के धागे पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। मछली के साथ घुलने वाले पेस्ट पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 18 प्रतिशत था। एलडी स्लैग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत हो गया है। वहीं, कई कैंसर और जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी को शून्य कर दिया है। 

    2. सिनेमा घरों में बेचे जाने वाले फूड्स और स्नैक्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। काउंसिल की ओर से स्पष्ट किया है कि सिनेमा में बेचे जाने वाले फूड को रेस्तरां सर्विस के रूप में लिया जाएगा।

    3.काउंसिल की ओर से ऑनलाइन गेम में स्किल और चांस गेम दोनों पर समान टैक्स की दर लगाई गई है। कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है।

    4. ईडी की ओर से जीएसटी नेटवर्क से जानकारी लिए जाने के सवाल पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि टैक्स ऑथोरिटीज को इससे अधिक जानकारी मिल सकेगी। GSTN पर काफी महत्वपूर्व जानकारियां आती हैं।

    5. ईडी से जीएसटी नेटवर्क की जानकारी शेयर करने पर कई विपक्षी राज्यों ने चिंता जताई है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 में वित्त मंत्रालय की ओर से बदलाव किया गया था। जिसके बाद जीएसटी नेटवर्क की जानकारी ईडी के साथ शेयर की जा सकेगी।

    6.जीएसटी काउंसिल की ओर से तय किया गया है कि 4000 एमएम से अधिक की लंबाई, 1500 सीसी से अधिक की क्षमता और 170 एमएम से अधिक की ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त 22 प्रतिशत सेस लगेगा।

    7. इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और निजी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

    8. काउंसिल की ओर से सिफारिश की गई है कि फॉर्म जीएसटीआर -9 और फॉर्म जीएसटीआर - 9C के तहत जो भी राहत वित्त वर्ष 2021-22 में दी गई है वो वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। इसके साथ ही छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए दो करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को फॉर्म जीएसटीआर -9/9A न भरने की छूट वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रहेगी।

    9. जीएसटी काउसिंल की ओर से आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को उन बैंकों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गई है।

    10. काउंसिल की ओर से कहा गया कि जहां एक ही ई-कॉमर्स लेनदेन में कई विक्रेता शामिल है। वहां सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 52 के तहत टीसीएस की देनदारी को लेकर स्पष्टीकरण के लिए सर्कुलर जारी किया जाएगा।