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    सिगरेट-पान मसाला और तंबाकू पर नए टैक्स और सेस का ऐलान, 1 फरवरी से होंगे लागू, सिगरेट और बीड़ी पर अलग-अलग दरें

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:38 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जा ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिगरेट पान मसाला समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स (Tax on Tobacco) को लेकर साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर, 2025 को अहम ऐलान किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा।

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    तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स GST रेट के अलावा होंगे, और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे नुकसानदायक सामानों पर लगाया जा रहा है।

    तंबाकू उत्पादों पर अब कितना टैक्स?

    सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा।

    संसद ने दिसंबर में दो बिल पास किए थे, जिनमें पान मसाला बनाने पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की इजाज़त दी गई थी।

    सरकार ने बुधवार को इन लेवी को लागू करने की तारीख 1 फरवरी तय की। मौजूदा GST कंपनसेशन सेस, जो अभी अलग-अलग रेट पर लगाया जाता है, 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा।

    तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 53% टैक्स

    भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स अभी रिटेल कीमतों का लगभग 53% है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के 75% के बेंचमार्क से काफी कम है, जिसका मकसद खपत को कम करना है। इसमें 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सिगरेट के साइज़ के आधार पर अतिरिक्त वैल्यू बेस्ड लेवी शामिल है।

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