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    Festival Advance Scheme: त्योहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए खास योजना, जानें इस स्कीम से जुड़ी पांच अहम बातें

    By Ankit KumarEdited By:
    Updated: Tue, 13 Oct 2020 06:03 PM (IST)

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए विशेष फेस्टिवल एडवांस स्कीम की सोमवार को घोषणा की। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी त्योहारों के सीजन में 10000 रुपये का एडवांस ले सकेंगे।

    10,000 रुपये के ब्याज रहित एडवांस का भुगतान अधिकतम 10 किस्तों में किया जा सकेगा।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए विशेष फेस्टिवल एडवांस स्कीम की सोमवार को घोषणा की। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने फेस्टिव एडवांस सहित कई अन्य तरह के एडवांस स्कीम को खत्म कर दिया था। हालांकि, कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बार की व्यवस्था के रूप में इस स्कीम को इस साल लागू करने का निर्णय किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी त्योहारों के सीजन में 10,000 रुपये का एडवांस ले सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फेस्टिव एडवांस का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक के त्योहारों के लिए किया जा सकेगा। 

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    आइए इस स्कीम से जुड़ी पांच अहम बातों के बारे में जानते हैंः 

    1. 10,000 रुपये के ब्याज रहित एडवांस का भुगतान अधिकतम 10 किस्तों में किया जा सकेगा। 

    2. 10,000 रुपये का एडवांस आपको प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में मिलेगा। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2020 तक किया जा सकेगा। 

    3. इस स्कीम के तहत उम्मीद है कि सरकार 4,000 करोड़ रुपये डिस्बर्स करेगी।

    4. अगर राज्य सरकार भी इस तरह का एडवांस देती हैं तो 8,000 करोड़ रुपये डिस्बर्स किए जाने की उम्मीद है।

    5. इससे 8,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कंज्यूमर डिमांड की उम्मीद है। 

    वित्त मंत्री ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी कि सरकार इकोनॉमी में मांग को मजबूती देने के लिए इस साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC) की बजाय कैश वाउचर देगी। इस राशि का इस्तेमाल नॉन फूड आइटम और ऐसे सामानों की खरीद के लिए किया जा सकता है, जिसपर जीएसटी देय होता है। 

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी ऐसे सामान खरीद सकते हैं, जिस पर 12 फीसद से ज्यादा जीएसटी लगता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले आउटलेट से डिजिटल भुगतान के जरिए ये खरीद की जा सकती है।

    केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर चार साल पर उनकी पसंद के गंतव्य के लिए LTC मिलता है। 

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