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    सरकार ने कारोबारियों को दी राहत, मई महीने का मासिक GST Return दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ाया

    By Pawan JayaswalEdited By:
    Updated: Tue, 01 Jun 2021 07:01 AM (IST)

    CBIC ने ट्वीट की एक श्रृंखला में परिषद द्वारा दी गई विभिन्न छूटों को सूचीबद्ध किया है। सीबीआईसी ने कहा कि मई 2021 के लिए फॉर्म GSTR-1 में बहिर्गामी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

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    वस्तु एवं सेवा कर परिषद ( GST )

    नई दिल्ली, पीटीआइ। कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सोमवार को मई महीने के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न (monthly GST sales returns) भरने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इस समयसीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) ने 28 मई को कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभिन्न अनुपालन छूटों का विस्तार करने का निर्णय लिया था।

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    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट की एक श्रृंखला में परिषद द्वारा दी गई विभिन्न छूटों को सूचीबद्ध किया है। सीबीआईसी ने कहा कि मई, 2021 के लिए फॉर्म GSTR-1 में बहिर्गामी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। सीबीआईसी ने कहा कि बढ़ी हुई तारीख 26 जून है।

    व्यवसायों को आगामी महीने के 11वें दिन तक संबंधित महीने के दौरान की गई आपूर्ति का विवरण देते हुए GSTR-1 फाइल करना होता हैं। व्यवसायों को माल एवं सेवा कर (GST) के भुगतान के लिए जीएसटीआर -3 बी (GSTR-3B) फॉर्म आगामी महीने के 20 से 24 वें दिन के बीच भरना होता है।

    जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन डीलरों द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 31 जुलाई करने को भी मंजूरी दे दी है। CBIC ने कहा, "वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-4 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाई जाती है।"