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    कैसे करें UPS से NPS स्विच, अपनाएं ये आसान तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    कल 25 अगस्त को देर रात सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब लाभार्थी 30 सितंबर तक यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। ये सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है और यूपीएस से एनपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Tue, 26 Aug 2025 09:26 AM (IST)
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    सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 30 सितंबर तक UPS से NPS में स्विच करें!

     नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कल 25 अगस्त को देर रात सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया कि 30 सितंबर तक सभी सरकारी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हैं।

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    अगर आप भी यूपीएस से एनपीएस में स्विच करना चाहते हैं, तो नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    कैसे करें NPS से UPS में स्विच?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको NPS की ऑफिशियल वेबसाइट e-NPS पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां आपको यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के लिए अनुरोध करना होगा।

    इस अनुरोध को DDO या PAO द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

    इसके साथ ही लाभार्थी को डीडीओ या पीएओ को A2 Form सबमिट करना होगा। ये A2 फॉर्म खास तौर पर यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए दिया जाता है। फिर आगे का प्रोसेस DDO या PAO द्वारा किया जाएगा।

    क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

    यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यूपीएस कहा जाता है। ये पेंशन स्कीम खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए डिजाइन की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को गारंटी पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं मिनिमम पेंशन और फैमली पेंशन का भी फायदा दिया जाता है।

    इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

    • सबसे पहले हर एक कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी पेंशन के लिए देना होगा।
    • वहीं सरकार की ओर से इसमें 18.5 फीसदी योगदान दिया जाएगा।
    • इसके साथ ही कर्मचारी का कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है।
    • वहीं अगर कोई कर्मचारी एफआर 56(j) के तहत बिना किसी दंड के रिटायर होता है, तो उसे पेंशन दी जाएगी।
    • इसके अलावा अगर आप 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं, तो भी आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

    किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ?

    • अगर आपने 10 साल से कम की नौकरी है।
    • किसी कर्मचारी को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया हो।
    • या किसी ने खुद से नौकरी छोड़ दी हो।
    • यूपीएस के तहत प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसे मिलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिक और डीए का 10 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है।