ITR Refund: अगर आपने भी फाइल किया है आईटीआर तो इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है आपको ईमेल, यहां जानें क्या है वजह
ITR Refund आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अगर आप वेरिफिएशन में चूक जाते हैं तो आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। फॉर्म 16 और द ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यदि आप उन लोगों में से हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (AY 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और अपने रिफंड (Income Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आजकल इनकम टैक्स विभाग कुछ लोगों को एक मेल भेज रहा है, जिसमें करदाता से अपने आयकर रिटर्न की पुष्टि करने के लिए कहा जा रहा है। विभाग द्वारा करदाताओं को भेजे गए ईमेल के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने अपनी फाइलिंग में टैक्स रिफंड का दावा किया है, उन्हें इस बात की पुष्टि करनी है कि उनके द्वारा दायर आईटीआर (ITR) सही है और इसके एवज में उनका टैक्स रिफंड बनता है।
यह वेरिफिकेशन ईमेल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालांकि ईमेल में यह उल्लेख नहीं है कि अगर यह 15 दिन की समय सीमा के भीतर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा।
आईटी डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा है मेल
ऐसे करदाता, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दायर आईटीआर में पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती का दावा किया है, लेकिन कटौती उनके फॉर्म 16 में दर्ज नहीं की गई है, उनको मेल भेजकर गलती को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा उन व्यक्तियों को ईमेल भेजे जा रहे हैं जिन्होंने वर्तमान नियोक्ता को बताया है कि उन्होंने नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना है, लेकिन अपना आईटीआर उन्होंने पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल कर दिया है। उनके फॉर्म 16 और दाखिल आईटीआर में मेल न होने के कारण आयकर विभाग का सिस्टम इसे एक अतिरिक्त कटौती का दावा मानता है।
क्या लिखा है मेल में
कर विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल की भाषा कुछ इस इस प्रकार है-
प्रिय करदाता,
यह देखा गया है कि आपके द्वारा XXXX पर दायर AY-2022-23 के लिए AAXXXXXXAA के लिए आयकर रिटर्न में धनवापसी का दावा किया गया है। आपके आयकर विवरण की पहचान आयकर विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के तहत की गई है। लेकिन इस दावे/कटौती/चूक पर आपका वेरिफिकेशन आवश्यक है। कृपया अपनी दर्ज की गई आय की विवरणी में दावों की सत्यता की जांच करें और इस ईमेल की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। गलत दावे/चूक के मामले में कृपया एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को संशोधित करें।

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