मात्र 55 रुपये हर महीने देकर पाएं 3000 रुपये की पेंशन, मोदी सरकार की है यह योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) स्कीम के जरिए महज 55 रुपये के मासिक योगदान से 3 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए खासतौर पर स्कीम तैयार की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) है। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने की उम्र के बाद पेंशन ऑफर कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्कीम एक प्राथमिक पेंशन स्कीम है जो कि लेबर क्लास, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
इस स्कीम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फरवरी, 2019 में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के लिए लॉन्च किया था। इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को न्यूनतम 3 हजार रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी।
स्कीम के फीचर्स, एलिजिबिलिटी और फायदे-
- 18-40 उम्र के व्यक्ति इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस स्कीम में आवेदन करने के लिए कर्मचारियों के पास आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट होना जरूरी है।
- अगर एक मेंबर स्कीम में 18 वर्ष की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसे कम से कम 55 रुपये मासिक योगदान देना होगा, जिसके बाद रिटायरमेंट पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- अगर पेंशन पाने के दौरान मेंबर का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को 50 फीसद मासिक पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सिर्फ पति या पत्नी को ही मिलेगी उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगी।
- अगर मेंबर का निधन 60 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है तो उसका पति या पत्नि स्कीम को ज्वाइन करके चालू रख सकते हैं और या नियमों के अनुसार स्कीम को छोड़कर पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
- इस स्कीम में योगदान मेंबर अपने अकाउंट से ऑटो-डेबिट के जरिए कर सकता है।
- मेंबर को ज्वाइन करने की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक एक निर्धारित राशि का योगदान करना है।
- इस स्कीम में जितना अमाउंट मेंबर की ओर से होगा उतना ही सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा।
- अगर कोई मेंबर स्कीम के बीच में पैसा जमा करने में असमर्थ हो जाता है तो वह एक साथ सारा पैसा पेनल्टी चार्ज के साथ जमा कर सकता है।
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