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इस वित्‍त वर्ष में बदली है नौकरी तो भर दीजिए यह फॉर्म, टैक्स सेविंग का रास्‍ता होगा आसान

Form 12B में कर्मचारियों को पुरानी कंपनी का PAN Number और TAN number देना होता है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 02:00 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 08:06 AM (IST)
इस वित्‍त वर्ष में बदली है नौकरी तो भर दीजिए यह फॉर्म, टैक्स सेविंग का रास्‍ता होगा आसान
इस वित्‍त वर्ष में बदली है नौकरी तो भर दीजिए यह फॉर्म, टैक्स सेविंग का रास्‍ता होगा आसान

नई दिल्ली, अंकित कुमार। अगर आपने अप्रैल, 2019 से अब तक में कभी भी अपनी जॉब बदली है तो आपको जल्द-से-जल्द फॉर्म-12बी भर देना चाहिए। इस फॉर्म को आपको नई कंपनी में जमा करना होगा। इस फॉर्म में चालू वित्त वर्ष के दौरान पुरानी कंपनी से वेतन के रूप में होने वाली आय, पीएफ अंशदान, एचआरए और अन्य किसी भी तरह की आय का ब्योरा होता है। इससे नये नियोक्ता को मालूम चलता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त कर्मचारी का टैक्सेबल इनकम क्या है और उसका कितना TDS पुरानी कंपनी ने काटा है।

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31 मार्च तक भर दीजिए Form 12b

इनकम टैक्स एवं निवेश मामलों के एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक यह फॉर्म 31 मार्च से पहले भरा जा सकता है। इसका अभिप्राय है कि आप किसी भी वित्त वर्ष में अगर नौकरी बदलते हैं तो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आपको पुरानी कंपनी से होने वाली आय की जानकारी नई कंपनी को देनी चाहिए। हालांकि, इस फॉर्म को भरना अनिवार्य नहीं है लेकिन जैन के मुताबिक यह फॉर्म भर देने से आप कई मामलों में दो बार टैक्स देने से बच जाते हैं। Linguidoor Outsourcing Services की चीफ कंसल्टेंट पुष्कर आनन्द बताते हैं कि Form 12B में कर्मचारियों को पुरानी कंपनी का PAN Number और TAN number देना होता है।

बकौल आनन्द किसी वित्त वर्ष के बीच में जॉब बदलने पर आपको वर्तमान नियोक्ता को ये जानकारियां देनी होती हैं:

  • पुरानी कंपनी से मिलने वाली कुल बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का ब्योरा
  • HRA, लीव इनकैशमेंट, एलटीए या सैलरी से जुड़ी अन्य आय
  • PF के रूप में हुई कटौती
  • इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत किसी भी तरह की कटौती
  • पुरानी कंपनी द्वारा किसी भी तरह की Tax Deducted at Source (TDS) कटौती
  • अगर किसी तरह का प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो उसका ब्योरा

Form 12b भरने से होने वाला फायदा

एक बार जब कर्मचारी सही जानकारी के साथ Form 12B भरता है तो नयी कंपनी साल के आखिर में नए कर्मचारी का Consolidated Form 16 भर देती है। इससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में सहूलियत होती है। 

कर्मचारी को खुद से भरना होता है यह फॉर्म

यहां इस बात को याद रखना जरूरी है कि Form 12b कर्मचारी को भरना होता है, पुरानी कंपनी को नहीं। इस फॉर्म को आप Income Tax विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके भर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म को आपको नई कंपनी के अकाउंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।


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