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    PF Account से पैसा निकालना है आसान, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

    Updated: Sat, 16 Nov 2024 06:00 PM (IST)

    How to withdraw money from PF Account रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एकमुश्त राशि का लाभ मिले इसके लिए कई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि रिटायरमेंट से पहले ही निकासी करनी पड़ती है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप किन स्थिति में आंशिक निकासी कर सकते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है।

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    रिटायरमेंट से पहले PF Account से निकाल सकते हैं राशि

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कभी भी कोई परेशानी बता कर नहीं आती है। ऐसे में हम पहले से इमरजेंसी फंड तैयार रखते हैं पर कई बार हमें अतिरिक्त आर्थित सहायता की जरूरत होती है। इस स्थिति में हम उधार लेने से पहले इन्वेस्टमेंट फंड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड में पीएफ अकाउंट () भी शामिल होता है। हम अपनी रिटायरमेंट के बाद इनकम को जारी रखने के लिए यह फंड तैयार करते हैं, लेकिन कई बार हमें रिटायरमेंट से पहले इसमें से निकासी करनी पड़ सकती है।

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    हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप पीएफ अकाउंट से कब-कब निकासी कर सकते हैं और अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने का तरीका क्या है।

    कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा

    पीएफ अकाउंट में आप पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेंबर लगातार दो महीने बेरोजगार रहता है तब भी वह पूर्ण निकासी कर सकता है। हालांकि, पहले महीने बेरोजगार रहने पर पीएफ अकाउंट से केवल 75 फीसदी ही निकासी कर सकते हैं।

    ईपीएफओ (EPFO) मेंबर को आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है। कई परिस्थिति में आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए मेंबर को उनसे जुड़े दस्तावेज के साथ अप्लाई करना होता है।

    कब कर सकते हैं आंशिक निकासी

    • मेडिकल इमरजेंसी
    • खुद की या परिवार में किसी की शादी होने पर
    • होम लोन (Home Loan) के पेमेंट के लिए
    • घर खरीदने या घर की मरम्मत करवाने के लिए

    अगर ईपीएफ मेंबर लगातार पांच साल तक योगदान देता है तब ही वह आंशिक निकासी कर सकता है।

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    आंशिक निकासी के लिए कैसे करें अप्लाई

    • सबसे पहले यूएएन पोर्टल पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
    • अब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी और स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा को दर्ज करें।
    • इसके बाद ईपीएफओ मेंबर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी।
    • अब "ऑनलाइन सेवाएं" में जाकर 'क्लेम' पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके अपने डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा।
    • अब सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर्म में हां पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। अब आपको क्लेम से संबंधित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • क्लेम के लिए आपको फॉर्म 15G के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दर्ज करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा।

    क्लेम रिक्वेस्ट करने के बाद लगभग 10 दिन के बाद बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी। आप पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हैं। 

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