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    EPFO Higher Pension: अधिक पेंशन चाहते हैं पाना तो इस तरह करें आवेदन, देखें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया

    Higher Pension Option Application Process अगर आप EPFOद्वारा दिए गए अधिक पेंशन विकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं तो घर बैठे इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आज हम इसमें आवेदन करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहे हैं। (फाइल फोटो)

    By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Fri, 03 Mar 2023 08:44 PM (IST)
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    Higher Pension Option Under EPFO, See Application Process

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO) ने अधिक पेंशन का विकल्प लेने के लिए कर्मचारियों द्वारा अप्लाई करने के समय को बढ़ा दिया है। अगर आप इस विकल्प को लेना चाहते हैं तो तीन मई तक आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही रिटायरमेंट फंड बॉडी ने एकीकृत सदस्यों के पोर्टल के url को सक्रिय कर दिया है। तो चलिए EPFO में अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानते हैं।

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    अप्लाई करने की प्रक्रिया (Apply Process For EPFO Higher Pension)

    1. उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ई-सेवा पोर्टल पर जाना होता है।

    2. 3 मई, 2023 को या उससे पहले 'उच्च वेतन पर पेंशन' के विकल्प पर क्लिक करें।

    3. "संयुक्त विकल्पों के लिए आवेदन पत्र का चयन करें। पैरा 11 (3) और ईपीएस 1995 के पैरा 11 (4) के तहत संयुक्त विकल्प लिए चुनें ।

    4. पूछे जाने वाले जरूरी विवरण जैसे कि यूएएन, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।

    5) "ओटीपी प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

    6) इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। इस पासवर्ड को भरने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    इतने रुपये तक बढ़ती है पेंशन

    उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही, वेतन सीमा से अधिक है तो EPS में अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी गई है।

    कटेंगे इतने रुपये

    ईपीएफ खाते में वर्तमान समय में कर्मचारी के योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता से 12% काटा जाता है और समान 12% नियोक्ता द्वारा योगदान दिया जाता है। इसमें 8.33% EPS में जाता है और 3.67% कर्मचारी के EPF खाते में जाता है।

    वहीं, अगर आप EPFO के तहत अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपके मूल वेतन का 8.33% ईपीएस में जा सकते हैं।