यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 21, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
EPFO क्लेम बार-बार हो रहा रिजेक्ट, कैसे करें इसे ठीक? जानें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी ईपीएफओ क्लेम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बीते साल 26 नवंबर तक क्लेम की वापसी और ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूटिलिटी ईपीएफओ क्लेम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बीते साल 26 नवंबर तक क्लेम की वापसी और रद करने की संयुक्त दर 21.59% रही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसको लेकर जानकारी दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कहा, गलतियों में सुधार के लिए 7.82% दावे वापस भेजे गए हैं, जबकि अयोग्य पाए गए 13.77% दायों को रद कर दिया गया। उन्होंने आगे ये बताया कि किन कारणों से अक्सर दावे रद होते हैं:
EPFO की तरफ से निर्धारित निकासी या कर्ज के विशिष्ट मानदंड पूरा नहीं करने वाले क्लेम रद कर दिए जाते हैं।
- जरूरी प्रक्रियाओं का पालन ना करने या क्लेम के साथ जरूरी दस्तावेज न संलग्न पर भी दावे को अयोग्य माना जाता है।
- गलत डिटेल्स या अधूरी जानकारियां दर्ज करने पर भी क्लेम का आवेदन वापस हो जाता है। क्लेम रद या वापस होने पर ये करें?
- कारण जानें: आमतौर पर ईपीएफओ क्लेम रद करने और वापस करने की वजह बताता है। मामला सुलझाने के लिए कारण जानना जरूरी है।
- पात्रता सही करें: यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस विशिष्ट दावे के लिए आवेदन किया है, उसके पात्रता मानदंडों आप पूरा करते हैं। कमियों को जल्द ठीक करेंः ईपीएफओ त्रुटियों या अधूरी जानकारी के बारे में बताता है।
मिल सकती है गलत डिटेल्स
इनमें गलत डिटेल्स, अधूरे दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारियों में गलतियां शामिल हो सकती हैं। ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल्स, दस्तावेज या किसी भी आवश्यक जानकारी को अपडेट करके सुधारा जा सकता है।
दोबारा करें क्लेम: मामला सुलझने के बाद आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल या उमंग एप के जरिये दोबारा क्लेम करें। पहले यह पक्का कर लें कि सभी जरूरी अपडेट और सुधार कर लिए गए हैं।

