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    'UPI से निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा', ATM से भी निकासी का रास्ता साफ; केंद्रीय मंत्री ने गिना दिए नए नियम!

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    EPF UPI-ATM Withdrawal Rules: श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, कर्मचारी जल्द ही एटीएम और यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकाल सकेंगे। मंत्रा ...और पढ़ें

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    'UPI से निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा', ATM से भी निकासी का रास्ता साफ; केंद्रीय मंत्री ने गिना दिए नए नियम!

    EPF UPI Withdrawal Rules: कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक निजी कार्यक्रम में कहा है कि जल्द ही EPF सब्सक्राइबर एटीएम और यूपीआई (ATM withdrawal PF) के जरिए भी अपना पीएफ निकाल सकेंगे।

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    केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya EPF announcement) ने कहा, "आप अभी भी 75% EPF तुरंत निकाल सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि मार्च 2026 से पहले मंत्रालय ऐसी सुविधा ला रहा है, जिससे सब्सक्राइबर एटीएफ के जरिए ईपीएफ (PF withdrawal via ATM 2026) निकाल सकेंगे। EPF निकासी को UPI से भी जोड़ा जाएगा।"

    परेशानी को देखते हुए उठाया कदम

    उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर भी बात की और कहा कि अभी EPF निकालने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिससे कई बार लोगों को परेशानी होती है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, "EPF में जमा पैसा सब्सक्राइबर का ही होता है, लेकिन अलग-अलग फॉर्म और प्रक्रियाएं इसे झंझटभरा बना देती हैं। इसी को देखते हुए मंत्रालय निकासी प्रक्रिया को आसान बना रहा है।"

    यह भी पढ़ें- EPFO Rule: ₹15000 से ज्यादा सैलरी वालों को PF जरूरी है या नहीं? ईपीएफओ ने साफ किया नियम; आप भी हैं दायरे में?

    EPF में अब तक हुए क्या-क्या सुधार?

    अक्टूबर 2025 में EPFO ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी थी। श्रम मंत्रालय ने बताया था कि पहले अलग-अलग श्रेणियों और पात्रता शर्तों के कारण क्लेम में देरी और कई बार रिजेक्शन तक हो जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए 13 अलग-अलग निकासी श्रेणियों को मिलाकर एक सरल फ्रेमवर्क बनाया गया है।

    अब कितना PF निकाल सकेंगे?

    पहले EPF सदस्य केवल अपनी जमा राशि और उस पर मिले ब्याज का ही हिस्सा निकाल सकते थे, वह भी कारण के हिसाब से 50% से 100% तक सीमित रहता था। नए नियमों में कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता (इम्प्लॉयर) का योगदान और ब्याज भी निकासी में शामिल होगा। इससे 75% EPF कॉर्पस पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो जाएगा।

    पात्रता नियम हुए और भी आसान

    पहले अलग-अलग कारणों के लिए पात्रता अवधि अलग होती थी, जो 7 साल तक भी जा सकती थी। अब सभी तरह की निकासी के लिए इसे 12 महीने कर दिया गया है। यानी एक साल की नौकरी पूरी होते ही कर्मचारी बड़ी राशि निकाल सकता है।

    बेरोजगारी को लेकर क्या है नियम?

    अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, तो वह तुरंत PF का 75% निकाल सकता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान व ब्याज शामिल है। बाकी 25% राशि एक साल बाद निकाली जा सकती है। वहीं 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या विदेश में स्थायी बसने जैसी स्थितियों में पूरा PF निकालने की अनुमति है।

    SOURCE- EPFO

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