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    EPF Withdrawal: शादी के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या हैं नियम, जानिए कैसे लें ईपीएफ एडवांस

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Sun, 22 Oct 2023 09:30 PM (IST)

    EPF Withdrawal आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईपीएफ से निकाले गए पैसे को आप दोबारा जमा नहीं कर सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आप ईपीएफ का पैसा पहले से यानी एडवांस में निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने नियोक्ता को फॉर्म 31 भर कर देना होता है।

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    अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ (Provident Fund) का पैसा ना सिर्फ आपके रिटायरमेंट में काम आता है बल्कि आपके जीवन में किसी भी वित्तीय संकट के दौरान यह आपका सहारा बनता है। आप विभिन्न कामों के लिए अपने ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) से पैसा निकाल सकते हैं।

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    निकाले गए पैसों को दोबारा ईपीएफ में नहीं कर सकते जमा

    यहां आपके लिए यह ध्यान देने की बात है कि जब भी आप ईपीएप एडवांस ले तब जितनी जरूरत हो उतनी ही लें क्योंकि ईपीएफ से निकाले गए पैसों को आप दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे।

    ईपीएफओ के नियम के मुताबिक आप ईपीएफ के पैसे एडवांस यानी समय से पहले निकाल सकते हैं, हालांकि आपको इसके लिए अपने नियोक्ता को फॉर्म 31 जमा करना पड़ेगा। अगर आपका आवेदन स्वीकार होता है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाता है।

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    किन कामों के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं पैसा?

    आप मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी, जमीन खरीदने, घर बनवाने या बरोजगार होने पर अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। शादी के लिए पैसा निकालने के लिए आप ईपीएफ सदस्यता के सात साल पूरे होने पर ही ईपीएफ एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।

    किसकी शादी के लिए निकाल सकते हैं पैसा?

    आप ईपीएप से शादी के लिए एडवांस या तो खुद की शादी के लिए या अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए या अपने भाई या बहन की शादी के लिए निकाल सकते हैं।

    कितना पैसा निकाल सकते हैं?

    पीएफ में दो तरह के पैसे होते हैं एक तो आपकी सैलरी से कटा हुआ पैसा यानी आपका कंट्रीब्यूशन होता है और उतना ही पैसा कंपनी भी जमा करती है जिसकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन कहते हैं।

    शादी के लिए आप अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। इसमें आपको ब्याज भी जोड़कर दिया जाता है। आपको बता दें कि शादी और शिक्षा के लिए आप तीन एडवांस से ज्यादा नहीं ले सकते।

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