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    नौकरी करते हैं और सिंगल हैं? तो क्या EPF-पेंशन में भाई-बहन को नॉमिनी बना सकते हैं? क्या कहता है EPFO का नियम

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    EPFO pension nomination rules: अविवाहित कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ अपने भाई या बहन को ईपीएफ और पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। पीएफ और पेंशन के लिए ...और पढ़ें

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    नौकरी करते हैं और सिंगल हैं? तो क्या EPF-पेंशन में भाई-बहन को नॉमिनी बना सकते हैं? क्या कहता है EPFO का नियम

    EPS pension nomination rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं, अविवाहित हैं और सोचते हैं कि EPF या पेंशन में आपके बाद पैसा किसे मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि क्या अविवाहित कर्मचारी (EPF nomination for unmarried members) अपने भाई या बहन को नॉमिनी बना सकता है? तो इसे लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं।

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    क्या कहता है EPFO का नियम?

    ईपीएफओ कहता है कि अगर किसी कर्मचारी अपने भाई-बहन को नॉमिनी बना सकता है तो इसका जवाब है- हां, लेकिन कुछ अहम शर्तों के साथ। EPFO के नियम साफ कहते हैं कि प्रॉविडेंट फंड (PF) और इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन करना जरूरी होता है।

    इम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के पैरा 2(g) के मुताबिक 'परिवार' की परिभाषा तय है। पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता शामिल हैं। महिला सदस्य के मामले में पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और पति के आश्रित माता-पिता शामिल होते हैं।

    यह भी पढ़ें- EPFO Rule: ₹15000 से ज्यादा सैलरी वालों को PF जरूरी है या नहीं? ईपीएफओ ने साफ किया नियम; आप भी हैं दायरे में?

    भाई-बहन को लेकर क्या कहता है नियम?

    लेकिन यहीं एक बड़ा और जरूरी नियम भी है। EPF स्कीम के पैरा 61(4) के अनुसार, अगर नॉमिनेशन के समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है, जिसमें भाई या बहन भी शामिल हैं।

    हालांकि, जैसे ही कर्मचारी की शादी होती है या वह परिवार प्राप्त करता है, पुराना नॉमिनेशन अपने आप अमान्य हो जाता है और उसे परिवार के सदस्य के नाम नया नॉमिनेशन (EPFO family definition nomination) करना जरूरी हो जाता है।

    पेंशन को लेकर भी साफ है नियम

    अब बात पेंशन की। इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 2(vii) में परिवार की परिभाषा में सिर्फ पति-पत्नी और बच्चे आते हैं। EPS के पैरा 16(5)(a) के मुताबिक, अगर कर्मचारी अविवाहित है या उसका कोई जीवित जीवनसाथी या पात्र बच्चा नहीं है, तो वह किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकता है। यहां भी शर्त वही है- परिवार बनते ही नॉमिनेशन रद्द।

    पीएफ-पेंशन के लिए अलग-अलग फॉर्म जरूरी

    सरल शब्दों में कहें तो अगर कर्मचारी अविवाहित (unmarried PF nomination rules 2025) है और उसका कोई पात्र पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं है, तो वह पीएफ और पेंशन (PF pension separate nomination) दोनों के लिए अपने भाई या बहन को नॉमिनी बना सकता है, लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है। एक छोटी सी चूक आपके परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए नॉमिनेशन समय पर अपडेट रखना बेहद जरूरी है।

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