EPF ग्राहकों के लिए जरूरी है यह सर्टिफिकेट, जानिए कैसे मिलेगा आपको
अगर आपने 6 महीने से कम समय तक काम किया है तो आप ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन राशि नहीं निकाल पाएंगे।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कई ग्राहक रिटायरमेंट के समय पेंशन के पात्र हो सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लगभग 3.3 लाख पेंशनभोगी हैं। नियोक्ता आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 8.33% कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) में ईपीएफओ अंशदान के रूप में जमा करता है। हालांकि, अधिकतम कैप 1,250 रुपये है। आप 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर पेंशन के हक़दार हैं। यदि आप 50 से 57 साल के बीच नौकरी छोड़ देते हैं तो आप कम पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। यदि आप 58 साल के बाद भी ईपीएफ में काम करना और योगदान करना जारी रखते हैं, तो आप 58 साल की उम्र से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफ में दस साल से कम समय के लिए योगदान करने वाले भविष्य निधि योगदानकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु में या तो राशि निकालने या पेंशन प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। अगर आपने 6 महीने से कम समय तक काम किया है तो आप ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन राशि नहीं निकाल पाएंगे।
EPF पेंशन के लिए क्या है स्कीम सर्टिफिकेट: स्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी की तरह है क्योंकि जॉब बदलने पर यह पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईपीएफ नियमों के अनुसार, भविष्य निधि सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष का योगदान दिया है और 58 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से योजना प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिनकी अंशदान अवधि 10 वर्ष से कम हो गई है वे अपनी पेंशन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए योजना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यदि योजना प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन मिलेगी।
ईपीएस योजना प्रमाण पत्र कब प्राप्त करें?: नौकरी बदलते समय PF सब्सक्राइबर्स को EPFO पोर्टल पर अपनी सेवा को नए कंपनी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिन लोगों ने पहले ही 10 साल के लिए ईपीएफ में योगदान दिया है और आगे काम करने का इरादा नहीं है वे 50 से 58 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त करने के लिए योजना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
EPS योजना प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?: निकासी लाभ और योजना प्रमाण पत्र का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा।