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    PM Kisan Yojana: भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो अटक जाएगी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त

    अगर आप निर्बाध रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो भूमि सत्यापन जरूर कराएं। किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए e-KYC होना जरूरी है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान में पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करके आप साल के 6 हजार रुपये का लाभ उठा सकते हैं।

    By Ram Mohan Mishra Edited By: Ram Mohan Mishra Updated: Thu, 18 Jul 2024 02:26 PM (IST)
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    PM Kisan Samman Nidhi की 18वीं किस्त जारी होने वाली है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Modi ने पिछले महीने ही Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi की 17वीं किस्त जारी की थी। कुल 6,000 रुपये की वार्षिक राशि में से, पीएम ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपये की यह किस्त ट्रांसफर की है।

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    अब लोग 18वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार का इंतजार कर कर रहे हैं, जिसे आने वाले महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। अपने इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चीजें के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है।

    भूमि सत्यापन है जरूरी

    अगर आप निर्बाध रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो भूमि सत्यापन जरूर कराएं। जिन किसानों ने 17वीं किस्त मिलने के बाद भी भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हे अगली इंस्टॉलमेंट में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में बिना विलंभ के इस काम को करा लें।

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    e-KYC भी जरूरी

    किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए e-KYC होना जरूरी है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान में पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ईकेवाईसी उपलब्ध है। किसान बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) से भी संपर्क कर सकते हैं।

    कैसे उठाएं योजना का लाभ

    अगर आप किसान हैं और आपने अभी तक PM Kisan Samman Nidhi के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करके आप साल के 6 हजार रुपये का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर ये नियम हैं- 

    • छोटे और सीमांत किसान PMKSNY के लिए पात्र हैं।
    • कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

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