डिविडेंड पर क्या हैं टैक्स के नियम? एक जरा सी चूक और कट सकता है दोगुना TDS, किनको है टैक्स से छूट?
शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। हालांकि इस पर टैक्स भी लगता है। डिविडेंड पर टैक्स (Dividend Taxation) इनकम टैक्स के नियमों के तहत लगता है। अगर आप भारतीय हैं और भारत में रहकर निवेश करते हैं तो उसके लिए अलग नियम हैं। वहीं NRI और विदेशी निवेशकों के लिए अलग नियम है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कमाई पर कई तरह के टैक्स देने होते हैं। बहुत सी कंपनियां हर साल अपने निवेशकों को समय-समय पर डिविडेंड भी देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपनियां आपको डिविडेंड देने से पहले टैक्स भी काटती हैं। लेकिन ये टैक्स तभी लगता है जब आपका डिविडेंड एक निश्चित राशि से ऊपर हो। डिविडेंड पर कैसे और किस तरह से टैक्स (dividend tax rules) लगता है? इसके पीछे का नियम और कानून क्या है? आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
Income Tax के किस नियम के तहत लगता है डिविडेंड पर टैक्स?
इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 के तहत डिविडेंड पर टैक्स लगता है। इसे साल 2020 में संशोधित भी किया गया था। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 के बाद किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड टैक्स के दायरे में आएगा। कंपनी को अगले एनुअल जनरल मीटिंग में यदि अनुमोदित हो, डिविडेंड देते वक्त टैक्स कटौती करनी होगी। हालांकि, आपको डिविडेंड पर कितना टैक्स देना होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता कि आप भारत में रह रहे हैं या फिर भारत के बाहर। इसके साथ ही डिविडेंड की राशि एक निश्चित राशि से ऊपर होने पर ही डिविडेंड पर टीडीएस (TDS on dividend income) कटेगी।
घरेलू निवेशकों को डिविडेंड पर कितना टैक्स देना होता है?
अगर आप भारतीय निवेशक हैं भारत में रहकर निवेश कर रहे हैं और कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 194 के तहत 10% टैक्स की कटौती की जाएगी। इसके लिए जरूरी है की डीमैट अकाउंट से आपका आधार पैन लिंक होना चाहिए। डिविडेंड का पैसा आपके पर्सनल इनकम टैक्स के तहत टैक्सेबल होगा।
पैन कार्ड न देने पर Dividend पर इतना टैक्स देना पड़ेगा?
अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट से पैन कार्ड नहीं जोड़ रखा है तो नियमों के अनुसार आपके डिविडेंड से कंपनी 20% का टीडीएस काट लेगी। अगर आप नहीं चाहते हैं की आपके डिविडेंड से अधिक TDS काटा जाए तो आपको पैन कार्ड सबमिट करना होगा। हालांकि, आज के समय में डीमैट अकाउंट ओपन करते समय ही पैन कार्ड लगता है।
इस स्थिति में डिविडेंड पर नहीं लगेगा टैक्स
अगर आप घरेलू निवेशक हैं और डिविडेंड की राशि 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स नहीं देना होगा।
अगर शेयरधारक फॉर्म 15G प्रोवाइड कराता है, जो सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता। हालांकि, यह कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस फॉर्म को स्वीकार करती है या नहीं।
NRI निवेशकों को डिविडेंड पर कितना टैक्स देना होता है?
अगर आप एक NRI निवेशक हैं तो आप पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 195 या धारा 196डी लागू होगी। इसके तहत कंपनी आपके डिविडेंड पर टैक्स काटेगी। नियम के अनुसार कंपनी डिविडेंड पर 20% का TDS इसके साथ सरप्लस चार्ज लागू होगा। यह नियम FPI निवेशकों पर भी लागू होता है।
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