बड़ा फैसला! दिल्ली में अब सभी को नहीं मिलेगी CNG, IGL का ऐलान; ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य, फैसला आज रात 12 बजे से लागू
Delhi CNG PUC rule: दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 18 दिसंबर 2025 से, केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (प ...और पढ़ें
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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला! अब हर किसी को नहीं मिलेगी CNG; कल से लागू होगा ये नियम
नई दिल्ली| दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को सीएनजी मिलेगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले की जानकारी इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अपने आधिकारिक बयान में दी है।
IGL के मुताबिक, "दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से केवल वैध PUC वाली गाड़ियों को ही CNG दी जाएगी।" IGL ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रिफ्यूलिंग के समय अपना वैध PUC सर्टिफिकेट साथ रखें, वरना सीएनजी नहीं मिलेगी। IGL ने यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है।
Public Notice.
— Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) December 17, 2025
As per the notification of Govt of NCT of Delhi, with effect from Thursday, 18.12.2025, CNG shall only be dispensed in Delhi to the vehicles having valid Pollution Under Control Certificate. All CNG users are required to carry their valid PUC certificates while…
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