NPS-UPS पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नया तोहफा
Retired government employees benefit वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ बेनिफिट का ऐलान किया है। ये लाभ तीन तरह के होंगे। अगर (रिटायर्ड) कर्मचारी की मौत हो गई है तो उसकी पत्नी (या पति) इसके लिए क्लेम कर सकती हैं। इस खबर में हम बता रहे हैं क्या हैं वे बेनिफिट और क्लेम की अंतिम तारीख क्या है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। यह तोहफा उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर थे और कम से कम 10 साल की नौकरी की हो।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले जो रिटायर हुए हैं तथा जो एनपीएस के सब्सक्राइबर थे, वे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) के तहत अतिरिक्त बेनिफिट (UPS benefits for retired government employees) का दावा कर सकते हैं। यह एनपीएस के तहत क्लेम किए गए बेनिफिट के अतिरिक्त होगा।
इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनकी पत्नी (या पति) यह दावा कर सकती है।
तीन तरह के बेनिफिट मिलेंगे
वित्त मंत्रालय के अनुसार अतिरिक्त बेनिफिट तीन तरह के होंगे-
1) एकमुश्त भुगतानः आखिरी बेसिक और महंगाई भत्ते (DA) के दसवें हिस्से के बराबर। यह नौकरी के हर छह महीने के हिसाब से होगा। अगर किसी ने 10 साल नौकरी की है तो उसे 20 छमाही के पैसे मिलेंगे।
2) मासिक टॉप अप राशिः इसकी गणना इस प्रकार होगी (यूपीएस पे-आउट + डियरनेस रिलीफ - एनपीएस के तहत एन्युटी राशि)।
3) पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के तहत मिलने वाली ब्याज दर के आधार पर बकाया राशि।
कैसे ले सकते हैं UPS के तहत बेनिफिट
वित्त मंत्रालय के अनुसार यह बेनिफिट दो तरीके से लिया जा सकता हैः
फिजिकल मोडः यानी सीधे ऑफिस जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। कर्मचारी के लिए फॉर्म संख्या बी2 है और पति/पत्नी के लिए फॉर्म संख्या बी4/बी6 है। फॉर्म को यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं
ऑनलाइनः www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर यह फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
ये बेनिफिट क्लेम (Claim deadline for UPS scheme) करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 है।
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