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    क्या डेमो कार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं वाहन डीलर? टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया नियम

    By Agency Edited By: Suneel Kumar
    Updated: Thu, 12 Sep 2024 08:15 PM (IST)

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का कहना है कि बिक्री प्रोत्साहन के लिए शोरूम पर प्रदर्शित की जाने वाली गाड़ियों पर वाहन डीलर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने की सूरत में वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे।

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    कारों की बिक्री पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही लागू उपकर भी लगाया जाता है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि बिक्री प्रोत्साहन के लिए शोरूम पर प्रदर्शित किए जाने वाले वाहनों पर वाहन डीलर जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा कर सकते हैं।

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    हालांकि, सीबीआईसी ने यह साफ किया है कि अगर डीलर कारोबार के दौरान अपने खुद के उद्देश्य के लिए डेमो कारों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई आईटीसी लाभ नहीं मिलेगा। कारों की बिक्री पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही लागू उपकर भी लगाया जाता है। अधिकृत वाहन डीलरों को डीलरशिप मानदंडों के अनुरूप अपने शोरूम पर डेमो वाहनों को प्रदर्शित करना जरूरी है।

    ऐसा संभावित ग्राहकों को वाहन की खूबियों के बारे में दर्शाने और उन्हें चलाकर देखने का मौका देने के लिए जरूरी होता है। इन वाहनों को अधिकृत डीलर वाहन विनिर्माता कंपनियों से कर चालान के एवज में खरीदते हैं और आमतौर पर अधिकृत डीलरों के बही-खातों में उन्हें पूंजीगत संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है।

    इन गाड़ियों को वाहन डीलर कुछ अनिवार्य अवधि के लिए डेमो वाहन के रूप में रखते हैं। फिर उन्हें लिखित मूल्य पर बेच सकते हैं और उस समय लागू कर देय होगा।

     

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