नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बजट 2023 (Budget 2023) पेश कर दिया गया है और नई टैक्स रिजीम के आने से लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि अब उनको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा या थोड़ी राहत मिलने वाली है। कुछ हो या न हो यह बात तो तय है कि लगने वाले टैक्स पर 50,000 से ज्यादा की छूट का दावा किया जा सकता है और इसके लिए आपको किसी भी तरह के डॉक्युमेंट को पेश करने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023 की घोषणा में कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) अब 'नए टैक्स स्लैब' का हिस्सा होगी। यानी कि इसके तहत करदाता छूट का दावा कर सकते हैं।

क्या होती है मानक कटौती (Standard Deduction)

छूट का दावा करने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि मानक कटौती क्या होती है। अगर आप इनकम टैक्स के छूट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो यह एक डिफॉल्ट रूप से बिना किसी निवेश या करदाताओं द्वारा पैसे खर्च किए दिया जाने वाली छूट है। इसे ग्रॉस सैलेरी में दिया जाता है।

कितनी मिलती है छूट

मानक कटौती के लिए एक टैक्सपेयर 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है, जबकि 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को मानक कटौती के रूप में 52,500 रुपये का लाभ होता है। बता दें कि यह छूट पुरानी कर व्यवस्था और पहले पेश की गई नई कर व्यवस्था दोनों में दी गई थी।

इस तरह से है नई टैक्स स्लैब

नई कर व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। 3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा; 6-9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये और इससे ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

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Edited By: Sonali Singh