Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कर रहे तैयारी? यह खास ऐप करेगा आपकी मदद

    Updated: Tue, 09 Apr 2024 08:05 PM (IST)

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AIS ऐप टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करता है। इसमें आप ITR फाइलिंग से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होती हैं। इस ऐप के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फीडबैक भी दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आयकर विभाग ने इस ऐप क्यों बनाया है और इसके प्रमुख फीचर क्या हैं?

    Hero Image
    ITR फाइलिंग में 'AIS फॉर टैक्सपेयर' ऐप काफी मददगार का साबित हो सकता है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हुई और इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर आप भी ITR फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 'AIS फॉर टैक्सपेयर' ऐप काफी मददगार का साबित हो सकता है। आइए इस ऐप के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या करता है AIS ऐप?

    AIS (Annual Information Statement) ऐप टैक्सपेयर को हर साल की ITR फाइलिंग की डिटेल देता है। इसमें ITR के फॉर्म 26 AS की सभी जानकारियां डिटेल में दिखती हैं। टैक्सपेयर ऐप के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फीडबैक भी दे सकते हैं।

    AIS ऐप का मकसद क्या है?

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ऐप को टैक्सपेयर का फीडबैक लेने और उन्हें ITR फाइलिंग से जुड़ी जानकारियां देने के लिए बनाया है। यहां पर करदाता को टीडीएस, शेयर ट्रांजैक्शन, रिफंड और जीएसटी डेटा से जानकारियां मिल जाती हैं। आप यहां से चाहें, तो टैक्स फाइलिंग से जुड़ी डिटेल को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

    इस ऐप की लिमिट क्या है?

    AIS ऐप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। इस ऐप को आयकर विभाग ने मुख्य तौर पर टैक्सपेयर को ITR फाइलिंग से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए बनाया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इस ऐप की मदद ले सकते हैं।

    कैसे करें AIS App का इस्तेमाल?

    इस ऐप को Google Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसमें PAN कार्ड और ओटीपी दर्ज करने जैसे रूटीन काम करने होंगे। फिर आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मेल ID को वेरिफाई कराना होगा। फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

    यह भी पढ़ें : Tax Saving: स्मॉल सेविंग स्कीम में करें निवेश, अच्छे ब्याज के साथ मिलेगा टैक्स बेनिफिट का लाभ