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    Aadhaar Pan Linking: नजदीक आ रही है अंतिम तारीख, घर बैठे ऐसे करें काम पूरा; नहीं किया लिंक तो क्या होगा?

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar Pan Linking) करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। आप 31 दिसंबर 2025 से पहले फ्री में घर बैठे अपना आधार और पैन लिंक क ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। आज आधार और पैन दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। पैन कार्ड के बिना आप पैसों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोई भी जरूरी काम आज आधार कार्ड के बिना करना मुश्किल है।  

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    इसलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाते हैं। 31 दिसंबर से पहले आप आधार-पैन लिंक (Aadhaar-Pan Linking) फ्री में कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि अगर हमने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो क्या होगा? या क्या नुकसान हो सकते हैं?

    सबसे पहले जानते हैं कि अगर आधार को पैन कार्ड लिंक नहीं किया, तो क्या होगा?

    Aadhaar Pan Linking नहीं तो क्या होगा?

    क्लियर टैक्स से मिली जानकारी के अनुसार अगर आपने 31 दिसंबर से पहले आधार पैन लिंक नहीं किया, तो कई समस्या आ सकती है-

    • आईटीआर रिफंड मिलने में परेशानी आ सकती है।
    • आपको अगले साल आईटीआर रिटर्न भरने में परेशानी होगी।
    • टीसीएस या टीडीएस हाई रेट पर लगेंगे। 
    • बैंक अकाउंट खोलने में परेशानी।
    • डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत।
    • बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50 हजार से ज्यादा नहीं जमा कर सकते।
    • एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 से ज्यादा राशि जमा नहीं कर सकते।
    • 10 हजार से ज्यादा किसी भी बैंक में लेन देन नहीं कर सकते। 

    किसके लिए है Aadhaar-Pan Linking जरूरी?

    अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और आप इनकम टैक्स देते हैं, तो आपका आधार पैन लिंक करना जरूरी है। 

    किसके लिए जरूरी नहीं है?

    • जो व्यक्ति आईटीआर फाइल न करता हो।
    • जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय जैसे राज्यों में रहते हो। 
    • 80 वर्ष से अधिक आयु वाले।
    • जो भारतीय नागरिक न हो। 

    कैसे करें लिंक?

    आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। 

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 

    स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। 

    स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

    स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें। 

    स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।

    मैसेज के जरिए ऐसे करें लिंक

    आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको

    नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से

    UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।

    स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।

    उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।

    आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    सोर्स- Cleartax

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