सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 02, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बिना अनुमति के विदेश गए थे बलवा : सीबीआइ

By Edited By:
Published: Mon, 02 Sep 2013 11:17 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि स्वॉन टेलिकॉम ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली, [जासं]। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि स्वॉन टेलिकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा बिना अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा पर गए थे। सोमवार को जांच एजेंसी ने पटियाला हाउस कोर्ट में बलवा की एक अर्जी पर विरोध जाहिर करते यह बात कही। दरअसल बलवा ने दो से छह सितंबर तक आपात स्थिति का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।

विशेष जज ओपी सैनी के समक्ष सीबीआइ के अधिवक्ता केके गोयल ने कहा कि बलवा बिना अनुमति के विदेश गए थे। उनके पास फिलहाल इसका कोई सुबूत नहीं है, मगर वे जांच कर रहे हैं। ऐसे में बलवा को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह की अफवाहें उन्होंने भी सुनी हैं, मगर सीबीआइ अफवाहों पर कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि बलवा का पासपोर्ट अदालत के पास जमा है। हालांकि उन्होंने बलवा की अर्जी वापस ले ली। वहीं, अदालत ने 31 अगस्त को अदालत में पेश न होने पर सीबीआइ को लताड़ लगाई।

ज्वाइंट ट्रायल की याचिकाएं खारिज

2 जी घोटाला मामले में एस्सार टेली होल्डिंग्स के मामले को इस केस में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के मामले के साथ ज्वाइंट ट्रायल के रूप में चलाए जाने संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है। विशेष जज ओपी सैनी ने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग हैं और उन्हें अलग-अलग ही चलाया जाना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपी कंपनी एस्सार टेलीहोल्डिंग्स कंपनी और इसके मालिक राजीव अग्रवाल पर दो अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं।