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    केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, विकल्प चुनने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ी; जानें ऐसा क्यों

    सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के विकल्प को अपनाने की तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक का समय दिया था। अब इस समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।  

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha Updated: Mon, 23 Jun 2025 10:00 PM (IST)
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    नई दिल्ली: सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के विकल्प को अपनाने की तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला विभिन्न हितधारकों की तरफ से की गई मांग के आधार पर लिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया था।

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    पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च, 2025 को विनियमों को अधिसूचित किया। नियमों के तहत पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक का समय दिया था। अब इस समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

    अधिसूचित किए गए इन एनपीएस विनियमों (रेगुलेशन) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं और यह एनपीएस के तहत आते हैं। दूसरी श्रेणी में केंद्र सरकार की सेवाओं में एक अप्रैल के बाद भर्ती हुए लोगों को शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में केंद्र सरकार के वे कर्मचारी शामिल हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे और जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं।