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    ATM में फेल ट्रांजेक्शन पर अकाउंट से कटा पैसा तो बैंक देगा मुआवजा, ऐसे करें शिकायत

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Sun, 12 May 2019 08:05 AM (IST)

    ATM में विफल ट्रांजेक्शन की शिकायत बैंक में दर्ज होने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट में फिर से पैसा जमा करवाना होता है देरी के लिए 100 रुपये प्रति दिन का मुआवजा देना होता है।

    ATM में फेल ट्रांजेक्शन पर अकाउंट से कटा पैसा तो बैंक देगा मुआवजा, ऐसे करें शिकायत

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आप कभी एटीएम (ATM) पर पैसे निकालने गए हों और पैसा अकाउंट से डेबिट हो जाए, लेकिन एटीएम से कैश न निकले तो आप क्‍या करेंगे? आज के समय में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अगर अकाउंट से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकद नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में बैंक को मुआवजा देना पड़ता है। शिकायत दर्ज होने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट में फिर से पैसा जमा करवाना होता है, ऐसे में देरी के लिए 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। एटीएम में फेल कार्ड ट्रांजैक्‍शन के लिए आरबीआई (RBI) का यह नियम 1 जुलाई 2011 से लागू है।

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    विफल कार्ड लेनदेन को लेकर आरबीआई के अन्य नियम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नियम अन्य बैंकों के एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम में भी विफल लेनदेन के लिए लागू हैं।

    • खुद के बैंक के एटीएम, अन्य बैंक के एटीएम या व्हाइट लेबल एटीएम (WLAs) में विफल लेनदेन के बाद ग्राहक को जल्द से जल्द कार्ड जारी करने वाले बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
    • आरबीआई के अनुसार, बैंकों को एटीएम बॉक्स में संबंधित अधिकारियों/टोल फ्री नंबरों/हेल्प डेस्क नंबरों को मेंशन करना होगा। इसी प्रकार WLAs में, अधिकारियों/हेल्पलाइन नंबरों के संपर्क नंबर भी दर्ज किए जाने चाहिए।
    • एटीएम लेन-देन विफल हो जाता है और पैसा अकाउंट से कट जाता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को शिकायत की तारीख से 7 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर शिकायत को हल करना आवश्यक है।
    • 1 जुलाई 2011 से लागू कार्ड जारी करने वाले बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देने की आवश्यकता है। विफल एटीएम लेनदेन में ग्राहक के अकाउंट से पैसा कटने पर शिकायत के 7 वर्किंग डेज के बाद 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजे को ग्राहक के अकाउंट में जमा किया जाना चाहिए। ग्राहक को मुआवजे के लिए पात्र होने के लिए विफल लेनदेन के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी।  

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