West Champaran News: वाहन स्वामी से 20 हजार रुपये रंगदारी लेने के आरोप में जवान सहित दो गिरफ्तार
बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में वाहन जांच के नाम पर रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने एक जवान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के एक व्यक्ति से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की गई थी जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी ने जनता से अपील की है कि अवैध वसूली की सूचना तुरंत दें।
संवाद सहयोगी, बगहा(पश्चिम चंपारण)। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में वाहन स्वामी से कार जांच के नाम पर रंगदारी वसूली करने के आरोप में एक जवान सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
शुक्रवार की दोपहर मोतिहारी के रघुनाथपुर निवासी दीपक कुमार कार से वाल्मीकिनगर की ओर जा रहे थे। वे नौरगियां थाना क्षेत्र में वीटीआर के जंगल में पहुंचे थे कि तभी एक जवान व एक युवक कार को रोक लिए और कागजात चेक करने के नाम पर पैसा देने की बात कही।
नहीं देने पर गाड़ी को थाना ले जाने की धमकी दी। कार चालक लगभग 20 हजार रुपये आन लाइन पेमेंट कर दिया ,लेकिन रसीद चार हजार की मिली। जिस पर उसकी सिपाही से कहा सुनी भी हुई। उसके बाद कार स्वामी ने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। जिस पर 15 हजार रुपये सिपाही व उसके साथ युवक ने वापस कर दिया।
एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि नौरंगिया थाना क्षेत्र से वाहन जांच के नाम पर रंगदारी लेने की सूचना मिलने के बाद पूरे मामले की जांच बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र से कराई।
जांच में पाया गया कि नौरंगिया थाने में तैनात बिहार पुलिस के जवान व भोजपुर जिले के आरा मुफसिल थाने के जगवलिया निवासी विकेश कुमार सिंह व लौकरिया थाने के हरनाटांड़ निवासी रामप्रवेश कुमार एक वाहन चालक से परिवहन विभाग के नियम का पालन नहीं करने के आरोप में कथित जुर्माना करने के बाद राशि को किसी दूसरे के खाता में भेजवाया गया था।
जिसके बाद दोनों की पहचान कराने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नौरंगिया थाने में रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार को जेल भेज दिया। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि वाहन जांच के नाम पर किसी के द्वारा अवैध रुपये की मांग की जाती है तो इसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराया कराया।
जिससे कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यहां बता दें कि कुछ थानों के द्वारा वाहन जांच के दौरान चालकों से अवैध उगाही करने बाद किसी प्रकार का जुर्माना नहीं किया जाता है।
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