Bihar Bhumi: खातियान और दस्तावेज नहीं होने पर त्रुटि सुधार की अर्जी हो रही खारिज, जमीन मालिक परेशान
पश्चिम चंपारण में सरकार के राजस्व महा अभियान में खाता-खेसरा संबंधी त्रुटियों के कारण रैयतों को परेशानी हो रही है। जिनके पास खतियानी जमीन है लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में खाता-खेसरा नहीं है उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। दस्तावेज गुम होने से भी दिक्कतें आ रही हैं। जिले में अब तक छह लाख जमाबंदीदारों को कागजात वितरित किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, बेतिया। सरकार की ओर से भूमि संबंधी विवादों के स्थाई समाधान को लेकर चलाए जा रहे विशेष राजस्व महा अभियान में खाता, खेसरा सुधार के लिए जमाबंदी पर्ची का वितरण किया जा रहा है। ऑनलाइन होने से पहले के यानी वर्ष 2017 से पहले के कागजातों का सुधार किया जाना है, लेकिन इस अभियान से वैसे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके के पास खतियानी जमीन है, जिसमें ऑन लाइन रसीद कट रहा है, रकबा दिख रहा है, रैयत का नाम दिख रहा है, लेकिन खाता खेसरा नहीं है।
ऐसे लोगों को कठिनाई हो रही है। यदि खतियान उनके पास है, तो जमाबंदी सृजन हो जाएगा। नहीं होने पर उनके लिए यह काम मुश्किल हो जाएगा। मझौलिया अंचल के हरपुर गढ़वा के भोगाड़ी गांव के शेख समसुल जोहा, शेख जुमन, रमपुरवा महनवा के शेख हारून की जमीन है, लेकिन ऑनलाइन पर जमाबंदी का खाता खेसरा नहीं है और जमाबंदी दादा के नाम से चल रही है।
इन लोगों का कहना है कि उन्हें खतियान उपलब्ध नहीं है और रिकॉर्ड रूम में भी यह नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर जिनके पूर्वज के समय से जमीन दखल कब्जा में है और दस्तावेज गुम हो गया है, ऐसे लोगों को भी परेशानी हो रही है।
अब तक छह लाख रैयतोंं के घर पहुंची जमाबंदी की कॉपी
जिले में विशेष राजस्व महा अभियान के तहत अब तक छह लाख जमाबंदीदारों एवं रैयतों के बीच कागजातों का वितरण किया गया है। दो तरह के कागजात वितरण किए जा रहे हैं, इसमें पहला जमाबंदी की छाया प्रति और दूसरा बिना जमाबंदी का कागजात। दूसरे में संबंधित लोग जमाबंदी सृजित कराने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करेंगे।
जिले में 30 अगस्त तक लोगों के बीच कागजातों का वितरण किया जाएगा और जमाबंदी का सृजन एवं त्रुटि सुधार के लिए प्रक्रिया 20 सितंबर तक जारी रहेगी। जिले में 17 लाख से अधिक जमाबंदीदार हैं।
प्रत्येक हल्का में लगाए जा रहे दो-दो शिविर
लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक हल्का में दो -दो शिविर भी आयोजित किया जाना है। इसके लिए अंचलवार अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है। इस शिविर के माध्यम से लोगों को चार तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला त्रुटीपूर्ण जमाबंदी मेें सुधार कर सकेंगे। दूसरा छूटी हुई जमाबंदियों को नए सिरे से जमाबंदी कायम करा सकेंगे।
तीसरे तरह की समस्या के लिए मृत जमाबंदीदार के उतराधिकारी दाखिल खारिज करा सकेंगे और चौथे में सहमति के आधार पर बटवारा कर दाखिल खारिज कराने की सुविधा प्रदान की जानी है।
शिविर में आवेदकों को शपथ पत्र देना होगा। इसमें संबंधित का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। अपर समाहर्ता ने बताया कि संबंधित मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदक को उनके निष्पादित कार्य की जानकारी दे दी जाएगी।
रैयतों की सुविधा के लिए राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है। अब तक छह लाख लोगों के बीच इसका वितरण किया गया है। इसके आधार पर रैयत अपनी समस्या का समाधान करा सकेंगे। - राजीव कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, पश्चिम चंपारण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।