Bihar Police: 8 पुलिसवालों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश, SP को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बगहा न्यायालय ने 2006 के डकैती मामले में रामनगर थाने के दारोगा समेत आठ गवाहों को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश एसपी को दिया है। 19 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी सरकारी गवाह पेश नहीं किया गया जिसके चलते न्यायालय ने नाराजगी जताई। न्यायालय ने एसपी को 26 सितंबर तक गवाहों को पेश करने का अंतिम मौका दिया है।

संवाद सहयोगी, बगहा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने 19 वर्ष 2006 में डकैती व लूट के मामले में रामनगर थाने में तैनात दारोगा विनय प्रसाद, गंगा राम, कामता पांडेय, जमादार जगन्ननाथ प्रसाद सिपाही जयकृष्ण राम, मटूक राय, हरेराम मांझी, रामाकांत यादव को गिरफ्तार कर 26 सितंबर तक न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को दिया है।
सोमवार को रामनगर थाना कांड संख्या सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकारी गवाह बने आठों गवाह उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद न्यायालय के समझ उनके अधिवक्ता ने एक समय मांगते हुए कहा कि आज कोई गवाह उपस्थित नहीं है, इसलिए एक समय दिया जाए।
जिसके बाद न्यायालय ने देखा कि 19 साल के अंदर अभियोजन पक्ष के द्वारा अभी तक एक भी सरकारी गवाह को उपस्थित नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय के द्वारा सभी गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पांच फरवरी 2011 को गवाहाें को उपस्थित कराने के लिए पत्र भेजा गया था।
उसके बाद भी 14 साल बीत गए, लेकिन कोई गवाह अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। एसपी बगहा के द्वारा भी उपरोक्त गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 14 दिसंबर 2022 में ही आदेश जारी किया गया है। उसके बाद भी अभी तक कोई गवाह उपस्थित नहीं हो पाया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि 14 साल के अंदर अभियोजन पक्ष के उदासीनता के कारण यह मामला लंबित चला आ रहा है। ऐसे में बगहा एसपी को आदेश दिया है कि उपरोक्त सभी गवाहों को गिरफ्तार कर 26 सितंबर को उनके न्यायालय में पेश किया जाए नहीं तो इस मामले को साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिया जाएगा।
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