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    West Champaran News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    West Champaran Crime News किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त अंसारूल अंसारी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-4 में तथा धारा-376 (ए)(बी) में बीस-बीस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में न्यायाधीश ने दस-दस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

    By Rajendra Tiwari Edited By: Prateek Jain Updated: Fri, 12 Jan 2024 06:19 PM (IST)
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    West Champaran News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    संवाद सहयोगी, बेतिया। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त अंसारूल अंसारी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-4 में तथा धारा-376 (ए)(बी) में बीस-बीस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है।

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    दोनों धाराओं में न्यायाधीश ने दस-दस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को धारा- 376 तथा पॉक्सो-8 में भी दोषी पाते हुए कमश: दस वर्ष तथा पांच वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

    तुम्‍हारी मां ने बुलाया है... झूठ बोलकर नाबालिग को साथ ले गया

    अपने फैसले में न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार स्टेट प्रतिकर स्कीम के तहत सात लाख मुआवजा भी दिए जाने आदेश दिया है। न्यायालय ने यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत एक वर्ष के भीतर सुनाई है। सजायाफ्ता बगहा थाने के मस्तान टोला निवासी है।

    विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 17 मई 2022 की है। किशोरी अपने घर पर थी। तभी अंसारूल अंसारी मोटरसाइकिल से आया और और बोला तुम्हारी मां गुदरी बाजार में आवश्यक काम से बुला रही है। विश्वास कर लड़की मोटरसाइकिल पर बैठ गई।

    गुदरी बजार पहुंची तो वह मां को नहीं पायी। आरोपित उसे बहला-फुसलाकर बगहा चीनी मिल के पीछे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और सारी बात अपने परिजनों से बताई। परिजनों ने इस संबंध में बगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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