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    West Champaran news: सीएचसी से 100 मीटर दूर चल रहा था गोरखधंधा, डीएम के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 02:31 PM (IST)

    पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड़ में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। सीएचसी से नजदीक बसंतपुर रोड पर संचालित अरबाज अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई। जांच में निबंधन समेत अन्य आवश्यक अभिलेख नहीं मिलने पर सेंटर को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

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    डीएम के आदेश के बाद अवैध अल्ट़्रासाउंड सील। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मैनाटांड़। सीएचसी से महज 100 मीटर की दूरी पर बसंतपुर रोड में अवैध ढंग से संचालित अरबाज अल्ट्रासाउंड को आखिरकार अधिकारियों को सील करना पड़ा और उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ी है।

    सालों से यह सेंटर चल रहा था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजतन, किसी ने इसकी शिकायत डीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह से कर दी।

    डीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों की बेचैनी बढ़ी और आनन-फानन में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। करीब दो घंटे के जांच के बाद अल्ट्रासाउंड को अवैध करार देकर सील कर दिया गया।

    छापेमारी दल में बीडीओ दीपक राम, सीएचसी प्रभारी डॉ विजय कुमार चौधरी और मैनाटांड़ थानाध्यक्ष शंभूशरण गुप्ता शामिल थे। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान निबंधन समेत अन्य आवश्यक अभिलेख नहीं मिला।

    संचालक भी मौके से गायब था। नियम के विरुद्ध अल्ट्रासाउंड का संचालन किए जाने के मामले में तत्काल सील कर दिया गया है। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गयी है।

    अल्ट्रासाउंड संचालक को 48 घंटे के अन्दर सीएस कार्यालय के साथ साथ सीएचसी को अभिलेख उपस्थित करने संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया गया है।

    उधर मैनाटाड़ थानाध्यक्ष शंभूशरण गुप्ता ने बताया कि सीएचसी प्रभारी डॉ विजय कुमार चौधरी के आवेदन पर अल्ट्रासाउंड के संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

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