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    West Champaran News: नाम कटने के 20 दिनों बाद भी एक लाख 70 हजार 528 मतदाताओं ने नहीं की दावा आपत्ति

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 08:04 PM (IST)

    बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नाम काटे जाने पर विवाद है। प्रारूप सूची में 191376 मतदाताओं के नाम गायब हैं जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी है लेकिन रफ्तार धीमी है। ऑनलाइन माध्यम से भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। प्रवासी मतदाता ऐप के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

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    काटे गए नामों की सूची देखते मतदाता। जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता का नाम काटने का आरोप-प्रत्यारोप पूरे बिहार में चल रहा है। सत्ता पक्ष इसे नकार रहा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि वैध मतदाताओं का नाम सूची से गायब कर दिया गया है।

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    हालांकि जिन लोगों का नाम सूची से गायब है, वह सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दावा और आपत्ति की रफ्तार बेहद धीमी है। एक अगस्त को प्रारूप प्रकाशन किया गया था।

    इसमें जिले के 191376 ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची (प्रारूप प्रकाशन से पहले) में शामिल थे, लेकिन एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से कट गए हैं। ऐसे मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    इसमें नाम हटाए जाने का कारण (मृत्यु, स्थाई स्थानांतरण, अनुपस्थिति, या दोहरी प्रविष्टि) भी दर्शाया गया है। यह सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है।

    इस अवधि में कोई भी योग्य मतदाता जो मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हों या कोई अयोग्य मतदाता प्रारूप सूची में शामिल हो गया हो, तो उसके खिलाफ दावा, आपत्ति दर्ज की जा सकती है। 20 दिनों में 20848 मतदाताओं ने दावा आपत्ति दाखिल की है।

    आनलाइन दावा-आपत्ति की भी सुविधा

    बता दें कि जिस तरह से गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान आनलाइन प्रपत्र लिए गए थे। ठीक उसी प्रकार दावा आपत्ति भी आनलाइन माध्यम से लेने की सुविधा है। एक सितंबर तक दावा आपत्ति लिए जाने के बाद इसका निस्तारण संबंधित ईआरओ के स्तर से होगा।

    इसमें अपात्र व्यक्ति के नाम शामिल होने की स्थिति में आई आपत्ति पर संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। फिर नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेद्र कुमार ने बताया कि शिविर में एक अक्टूबर अर्हता तिथि के आधार पर प्रपत्र छह भरे जाएंगे। दावा आपत्ति प्रपत्र 6, 7 एवं 8 के माध्यम से लिए जा रहे हैं।

    एप के माध्यम से दावा आपत्ति दे सकेंगे प्रवासी मतदाता

    यदि किसी प्रवासी मतदाता का नाम कट गया है, तो वह एप के माध्यम से आपत्ति कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि अमूक व्यक्ति का नाम प्रारूप में प्रकाशित है, जबकि वह इसके लिए पात्र नहीं है, तो वे भी आनलाइन दावा आपत्ति दे सकते हैं। इसके लिए वे एनवीएसपी वोटर हेल्पलाइन एप पर अपना दावा आपत्ति दे सकते हैं।

    मतदाता सूची देखने पहुंच रहे लोग

    संवाद सूत्र, सिकटा। प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची प्रारूप से हटाए गए मतदाताओं के नाम का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया गया है। कई मतदाता प्रकाशित प्रारूप को देखने प्रखंड मुख्यालय पहुंच रहे हैं।

    इसमें अपना नाम नहीं पाकर कई लोग एसआईआर कार्य से असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका है, वे प्रखंड कार्यालय सहित अन्य कई सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित सूची प्रारूप देख कर शंका समाधान कर सकेंगे और वे प्रपत्र 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकेंगे।