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    West Champaran Crime: अपहरण कर युवक की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, 40-40 हजार जुर्माना भी लगा

    युवक का अपहरण कर हत्या कर देने के एक मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी ने कांड के नामजद अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार ब्रजेश कुमार रत्नेश मिश्र सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 364 365 201 में भी दोषी पाते हुए कमश दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है।

    By Rajendra Tiwari Edited By: Prateek Jain Updated: Fri, 12 Jan 2024 06:31 PM (IST)
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    West Champaran: अपहरण कर युवक की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, 40-40 हजार जुर्माना भी लगा

    संवाद सहयोगी, बेतिया। युवक का अपहरण कर हत्या कर देने के एक मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी ने कांड के नामजद अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार, ब्रजेश कुमार, रत्नेश मिश्र, सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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    न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी को चालीस-चालीस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 364, 365, 201 में भी दोषी पाते हुए कमश: दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है।

    चाकू से गोदकर की गई थी युवक की हत्‍या

    न्यायाधीश ने कांड एक अभियुक्त नगर के पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त कर दिया है। सभी दोषी नगर के उत्तरवारी पोखरा और हनुवंत नगर निवासी हैं।

    अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया है कि किला मोहल्ला निवासी मृतक वजैयफा वसीम की मां शबाना प्रवीण की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था।

    घटना 18 अगस्त 2020 की संध्या की है। सूचक शबाना प्रवीण और वजैयफा वसीम लाल बजार स्थिति अपनी दुकान से घर जा रहे थे। कमलनाथ नगर अवस्थित हीरो सर्विस सेंटर रोड सभी लोगों ने घेर लिया और मारपीट करने लगे। पिस्टल से गोली मार देने का भय दिखाकर वजैयफा वसीम को मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे।

    जब उसकी मां शबाना प्रवीण बेटे को बचाने गई तो चाकू दिखाकर शांत करा दिया। वजैयफा वसीम को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। इसकी सूचना शबाना ने पुलिस को दी। पुलिस के साथ परिवार वाले भी वजैयफा की खोज-बीन शुरू कर दिए। दूसरे दिन 18 अगस्त को चाकू से गोदा हुआ शव मिला था।

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