नल की टोटी से नहीं निकला पानी, फिर भी लाभुकों से टैक्स वसूली की तैयारी
बेतिया। हर घर नल का जल योजना से भले ही ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझ रही है। 70 फीसद से ज्यादा योजना की हालत खस्ताहाल है। ...और पढ़ें

बेतिया। हर घर नल का जल योजना से भले ही ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझ रही है। 70 फीसद से ज्यादा योजना की हालत खस्ताहाल है। कही पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है,तो कही नल की टोटी टूटी हुई है। इतना ही नहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति के लोचा को लेकर योजना का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है,फिर भी प्रत्येक परिवार से पानी के लिए मासिक किराया वसूली की तैयारी शुरु कर दी गयी है। इसको लेकर सभी वार्डों में नल-जल योजना के कनेक्शन की डाटावेस तैयार किया जा रहा है। कनेक्शन के डाटा तैयार करने में किसी तरह की चूक या कमी नहीं हो, इसको लेकर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को टास्क दिया है। टास्क में मुख्यमंत्री-ग्रामीण- पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी वार्डों में उपभोक्ता से बिल की वसूली एवं हाउस कनेक्शन रजिस्टर अद्यतन कराने का निर्देश दिया है। हर घर को नल - जल योजना के तहत जिले के प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से 30 रुपये मासिक शुल्क की वसूली का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत के मुखिया, वार्ड - क्रियान्वयन समिति एवं प्रबंधन - समिति के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क की वसूली सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
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बिल के रूप में वसूली गई 50 फीसद राशि अनुरक्षक को होगा देय
प्रत्येक परिवार से प्रतिमाह वसूल की गयी राशि क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा होगी। वसूली गई राशि का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अनुरक्षक को देय होगी तो 50 प्रतिशत राशि जलापूर्ति - योजना के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा। वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। नल-जल योजना के पानी का सप्लाई दो पालियों में होगा। सुबह में तीन घंटे तथा शाम में तीन घंटे पानी चलाने का समय है, जिसे लाग - बुक में संधारित करना होगा तथा उक्त वार्ड की दो महिला लाभुकों से हस्ताक्षर भी कराना होगा। शुल्क - संग्रहण पंजी का संधारण करना होगा। इधर जिलाधिकारी का पत्र प्राप्त होते ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मनीष कुमार ने अपने स्तर से मुखिया एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से उपभोक्ता रजिस्टर अद्यतन करवाने में जुट गये है।
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बिल जमा नहीं करने पर कटेगा पानी का कनेक्शन
पानी के लिए निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान यदि किसी उपभोक्ता परिवार द्वारा नही किया जाता हैं तो इसके लिए उन्हें सर्वप्रथम नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद भी लाभुक मासिक शुल्क नही देना शुरू करता है तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पानी कनेक्शन को काटने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम देगा। इसके बावजूद भी यदि शुल्क जमा नहीं किया जाएगा तो हाउस कनेक्शन को काट दिया जाएगा।
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जलापूर्ति का दुरुपयोग करने पर लगेगा दंड
सरकारी निर्देश के मुताबिक मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता जलापूर्ति का दुरुपयोग करते पकड़ा जायेगा तो उसपर दंड का भी प्रावधान रखा गया है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत के जिम्मे सौंपी गयी है। प्रथम घटना पर 150 रुपये, दूसरी बार 400 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 का दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है। इसके बावजूद यदि उपभोक्ता दंड - राशि या बकाया शुल्क का भुगतान नही करता है तो उस पर नीलामपत्र-वाद भी दायर करने का प्रावधान है।
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