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    टीपू हत्याकांड के दोषी को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अब 4 सितंबर पर टिकी हैं सबकी निगाहें

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 03:18 PM (IST)

    बगहा-छितौनी रेल लाइन निर्माण के दौरान 27 वर्ष पहले हुए टीपू हत्याकांड के अभियुक्त गुड्डू गुप्ता को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। साक्ष्य दोबारा पेश करने की याचिका खारिज हो गई है। निचली अदालत 4 सितंबर को फैसला सुनाएगी क्योंकि आरोपी के बीमार होने के कारण पिछली तारीख पर फैसला टल गया था।

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    टीपू हत्याकांड के दोषी को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

    जागरण संवाददाता, बगहा। 27 वर्ष पहले बगहा-छितौनी रेल लाइन सह सड़क निर्माण के दौरान टीपू हत्याकांड के अभियुक्त गुड्डू गुप्ता को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है।

    जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र के 21 जुलाई 2025 के आदेश के विरुद्ध व दोबारा साक्ष्य के लिए रिओपेन कराने के लिए वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां से कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सभी की निगाहें चार सितंबर को आने वाले फैसला पर टिकी है।

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    एक सितंबर को नहीं हो सका फैसला 

    जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में सोमवार को फैसला होना था,लेकिन अभियुक्त गुड्डू गुप्ता के के बीमार पड़ जाने के कारण फैसला नहीं हो सका। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में मेडिकल दिया था और तीन दिन तक फैसला रोकने का आग्रह किया।

    जिस पर अदालत ने मानवीय आधार पर तीन दिन के लिए फैसला टालते हुए चार सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया। इस मामले में एक अभियुक्त विपिन सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

    दो पर लगा था हत्या का आरोप 

    मामले में पुलिस ने मृतक की मां राधा देवी, मृतक के भाई जय प्रकाश पांडेय का 164 का बयान भी न्यायालय में कराया था। दोनों साक्षियों ने अभियुक्त गुड्डू गुप्ता, विपिन सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया था।

    गुड्डू गुप्ता पर आरोप है कि संवेदक के यहां टीपू पांडेय मुंशी का कार्य करता था। घटना के दिन वह मृतक को घर से बुलाकर ले गया। मृतक जाने के समय पिछला मजदूरी भुगतान की मांग कर रहा था तो गुड्डू गुप्ता ने कहा, चलो आज तुम्हारा सब हिसाब कर देंगे।

    1998 में हुई थी घटना 

    बगहा के बनकटवा के रहने वाले टीपू पांडेय, बगहा बाजार के रहने वाले सुशील कुमार गुप्ता के पुत्र गुड्डू गुप्ता के यहां मुंशी का कार्य करते थे। 1998 में गुड्डू गुप्ता के साथ टीपू पांडेय व बबुई टोला के रहने वाले विपिन कुमार सिंह साथ बगहा -छितौनी रेल लाइन सह सड़क के बांध पर काम कर रहे थे।

    इस दौरान सुबह 8:45 बजे साइट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड के मूल वाद में अन्य अभियुक्त विपिन सिंह के विरुद्ध बीते 12 जून 2025 को ही फैसला सुनाया जा चुका है।