गृह विभाग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से कराएं अनुपालन डीएम
जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी अद्यतन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहकर निर्गत आदेशों का अक्षरश अनुपालन कराएं। साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा।

बेतिया । जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी अद्यतन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहकर निर्गत आदेशों का अक्षरश: अनुपालन कराएं। साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उक्त कार्य का लगातार अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। डीएम श्री कुमार ने सोमवार को अपने कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति में जारी गाइडलाइन 05 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, सहायक समाहत्र्ता एस सेधु माधवन, उप विकास आयुक्त रविन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा कोषांग अनिल राय, निदेशक, डीआरडीए राजेश कुमार, ओएसडी,बैद्यनाथ प्रसाद, सभी एसडीएम, सभी एसडीपीओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी एसएचओ, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय आदि उपस्थित रहे।
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जानें यह नया आदेश कहां-कहां होगा प्रभावी
---आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
----अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
---- दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं बैकिग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी,मांस-मछली,दूध,पीडीएस की दुकानें सुबह 07.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक संचालित होगी।
---- सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
----सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
---वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 फीसद के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियो को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक स्थलों आमजनों की इंट्री नहीं होगी। सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद,शैक्षणिक,सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित होंगे।
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