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    गिरफ्तारी के आदेश के बाद कोर्ट में पेश हुए पूर्व डीएसपी, 23 साल पुराने अपहरण मामले से है संबंध

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    बगहा में एक अदालत ने सेवानिवृत्त डीएसपी विजय झा की गवाही दर्ज की जो एक पुराने अपहरण मामले से जुड़ी थी। दस्यु सरगना राधा यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे में दो गवाहों की पेशी न होने पर अदालत ने नाराजगी जताई और गैर-जमानती वारंट जारी किया। अभियोजन पक्ष ने चेतावनी दी कि साक्ष्य के अभाव में यादव की दोषमुक्ति की जिम्मेदारी अभियोजन विभाग पर होगी।

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    गिरफ्तारी के आदेश के बाद कोर्ट में हाजिर हुए रिटायर्ड डीएसपी

    संवाद सहयोगी, बगहा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत में बुधवार को सेवा निवृत्त डीएसपी व चौतरवा थाने में दारोगा रहे विजय झा उपस्थित होकर अपनी गवाही दी। लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। जिस पर कोर्ट ने दो पुलिस पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को दिया था।

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    अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आधा दर्जन से अधिक हत्या, अपहरण के मामले में जेल बंद दस्यु सरगना राधा यादव साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त हो जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला अभियोजन को होगी।

    23 साल पहले हुआ था अपहरण

    चौतरवा थाने के चन्द्रपुर बकवा निवासी जनार्दन शुक्ल के पुत्र सुधीर कुमार शुक्ल का अपहरण तीन अगस्त 2002 को दस्यु सरगना राधा यादव अपने एक दर्जन सहयोगियों के साथ कर लिया था। इस संबंध में शुक्ल ने चौतरवा थाने में प्राथमिकी संख्या 74 /02 दर्ज कराई थी।

    इस मामले में स्पीडी ट्रायल चल रहा है। जिसमें नौ गवाह हैं। जिसमें सात गवाहों की गवाही कराई गई । जबकि दो सरकारी गवाह कांड के अनुसंधानक दारोगा बीके झा व दारोगा आरके झा की गवाही अभी तक नहीं हो पाई थी। जबकि उक्त दोनों गवाहों को गवाही के लिए 11 साल पहले ही वारंट निर्गत है, लेकिन अभी तक अभियोजन के लिए दोनों गवाहों को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया गया।

    जिसके बाद गुरुवार को उपरोक्त न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए दोनों दारोगा का दो सितंबर को उपस्थित करने का आदेश दिया था। आदेश में बताया गया था कि दस्यु सरगना राधा यादव पर जिले के विभिन्न थानों में बीस से अधिक अपहरण, हत्या लूट आदि का मामला दर्ज है।

    फिलहाल उक्त अपराधी जेल में बंद है। अगर उक्त तिथि को दोनों गवाह उपस्थित नहीं होते हुए न्यायालय के द्वारा इस अपराधी को इस मामले में दोष मुक्त कर देगी।

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