गैरमजरूआ भूमि की दाखिल-खारिज के लिए देने होंगे रैयती प्रमाण
वर्षो से गैरमजरूआ भूमि पर अधिकार जमाए लोगों को अब रैयती प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद गैरमजरूआ भूमि की दाखिल-खारिज हो सकेगी।
बगहा । वर्षो से गैरमजरूआ भूमि पर अधिकार जमाए लोगों को अब रैयती प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद गैरमजरूआ भूमि की दाखिल-खारिज हो सकेगी। शुक्रवार को बगहा एक सीओ उदयशंकर मिश्र ने राजस्वकर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में दौरान हल्कावार दाखिल खारिज की समीक्षा की गई। समीक्षा में 2100 आवेदनों में मात्र 300 का ही निष्पादन होने में कर्मियों को फटकार लगाया । कर्मचारियों ने बताया कि दाखिल- खारिज मामले में अधिक त्रुटि जमाबंदी को लेकर है। बिना इसे सुधारे दाखिल-खारिज संभव नहीं है। सीओ ने सभी को एक सप्ताह के अंदर जमाबंदी सुधार के लिए सभी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीओ ने गैरमजरूआ भूमि के लिए दाखिल-खारिज का आवेदन करने वालों से जमीन का रैयती राइट संबंधित कागजात की मांग करने का निर्देश दिया है। गैरमजरूआ जमीन का रैयती मालिकाना हक देने तथ जांच में सही पाए जाने पर वैसी भूमि का दाखिल-खारिज किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। सीओ ने बताया कि लोक सभा चुनाव को देखते हुए सभी कर्मियों के अवकाश रद कर दिए गए हैं। बैठक में विजय कुमार, किशोर राम, विकास कुमार श्रीवास्तव, राजीव कुमार आदि उपस्थित थे।
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