वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अब RC और DL में मोबाइल अपडेट करना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल
मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पत ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बेतिया। परिवहन विभाग के नए नियम के तहत वाहन मालिकों को ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजातों में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके लिए परिवहन विभाग ने अगस्त महीने तक का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी होंगी। वाहन मालिक व चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
'उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान'
जिला परिवहन पदाधिकारी ललन प्रसाद ने बताया कि इसके लिए सूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान है।
उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।
डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक और चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है। दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक व चालक की पहचान में परेशानी होती है।
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

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