Bihar News: बगहा के 2 निवर्तमान डीएसपी के खिलाफ वारंट जारी, पूर्व मुखिया के हत्याकांड से जुड़ा है मामला
गनौली पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज सिंह की हत्या मामले में अदालत में कोई गवाह पेश नहीं हुआ। माओवादी सुरेन्द्र राम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। बचाव पक्ष ने अभियोजन की उदासीनता जताई। न्यायालय ने दोनों डीएसपी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया और अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया। गवाहों में मृतक का परिवार और डॉक्टर शामिल हैं लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

संवाद सहयोगी, बगहा। बगहा दो प्रखंड के गनौली पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज सिंह के हत्या मामले की जांच करने वाले बगहा के दो डीएसपी क्रमश: संजीव कुमार व कैलाश प्रसाद को शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोई भी गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं मिला।
जबकि उक्त हत्या मामले में गिरफ्तार माओवादी सुरेन्द्र राम उर्फ जयंत उर्फ सागर उर्फ विकास को पूर्णिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह हत्या गनौली पंचायत के मलकौली निवासी व पूर्व मुखिया मनोज सिंह के घर पर माओवादियों के द्वारा हमला कर किया गया था।
इस कांड के सूचक वाल्मीकिनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी जय प्रकाश सिंह है। इस कांड के अनुसंधानकर्ता संजीव कुमार व कैलाश प्रसाद रहे है। जिनका तबादला दूसरे जिला में हो गया है, इसलिए कुछ समय दिया जाय। जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह हत्या 2018 में हुआ था इस कांड के अभियुक्त सुरेन्द्र राम के विरुद्ध इस न्यायालय में चल रहा है।
साक्षियों को पर पहले ही सम्मन निर्गत किया जा चुका है। उसके बाद भी अभी तक कोई गवाह उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसे में अभियोजन का उदासीनता को द्योतक है। अभी अभियुक्त पूर्णिया जेल में बंद है। इस लिए अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाय।
जिसके उक्त न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया कि दोनों डीएसपी के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत करते हुए दोनों डीएसपी को आगामी नौ अक्टूबर को उपस्थित कराया जाय।
यहां बता दें कि गनौली पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या मामले में वाल्मीकिनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह के बयान पर कांड संख्या 64/2018 दर्ज हुआ था। जिसके जांच पदाधिकारी डीएसपी संजीव कुमार व कैलाश प्रसाद रहे है जबकि गवाह के रूप में मृतक के पुत्र चंदन सिंह, पत्नी बेबी देवी, ग्रामीण खिरयती देवी, चन्द्रिका महतो, वंशराज महतो निवासी गनौली थाना वाल्मीकिनगर तथा शव को पोस्टमार्टम करने वाले अनुमंडलीय अस्पताल के डा एसपी अग्रवाल है। उसके बाद भी अभी तक एक भी गवाह को अभियोजन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया गया है।
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