भाभी-देवर हत्याकांड: डकैत वासुदेव यादव गैंग के 3 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा, बगहा कोर्ट ने सुनाया फैसला
बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में देवर-भाभी हत्याकांड के तीनों दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर दोहरा हत्याकांड का आरोप सिद्ध हुआ है। तीनों वासुदेव यादव गैंग से थे और वर्चस्व फैलाना चाहते थे।

जागरण संवाददाता, बगहा। धनहा थाना क्षेत्र के देवर-भाभी हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तीनों अभियुक्तों पर दोहरा हत्याकांड (झलरी देवी एवं पहवारी यादव की हत्या) करने का आरोप सिद्ध हुआ है। तीनों वासुदेव यादव गैंग से जुड़े थे और समाज में अपना वर्चस्व फैलाना चाहते थे। कोर्ट के द्वारा दोषी करार देने के बाद आरोपियों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा।
कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र मिश्र व अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। उसके बाद कांड में शामिल कमल यादव, अमला यादव व हीरा यादव को पुलिस न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित स्वजन को इंसाफ मिला।
परिवार के लोगों ने कोर्ट के फैसले पर आस्था जताई है। तीनों ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से साइको किलर बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है। अब बुधवार को कोर्ट से सजा पर फैसला आएगा।
बता दें कि उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 29489/2025 में 20 जून तक इस मामले को स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश था।
आईओ, डॉक्टर समेत नौ लोगों की गवाही
उच्च न्यायालय पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 29489/2025 में 20 जून 2025 तक इस मामले को स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश था। जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई शुरू किया तो आईओ पटना के कदमकुआं के थानेदार अजय कुमार को अरेस्ट कर लाने का आदेश भी जारी किया गया। वे कोर्ट पहुंचकर अपनी गवाही दर्ज कराए। इस कांड में सूचक, डॉक्टर समेत नौ लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने घटना को सच पाया।
भाभी व देवर की हुई थी सरेआम हत्या
पांच जून 2023 को धनहा थाना क्षेत्र में बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने कमल यादव, अमला यादव को जेल भेजा था, जिन्हें कारा से प्रस्तुत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी थी। इंसाफ की आस में पीड़ित पक्ष भी कोर्ट के फैसले पर नजर लगाए हुए था।

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