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    Bihar: इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का फायदा, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 05:22 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिला है। शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प देना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा।

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    पारस्परिक स्थानांतरण ले चुके शिक्षकों को नहीं मिलेगा अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ

    संवाद सहयोगी, बेतिया। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का मौका दिया गया है। वैसे शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक सबसे पहले ई-शिक्षा कोष पोर्टल खोलकर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे।

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    विभाग ने स्पष्ट कहा कि वैसे शिक्षक जो पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल) का लाभ ले चुके हैं। वैसे शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है।

    विभाग ने निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से तीन-तीन जिलों का विकल्प लिया जाए। जिले के अंदर पदस्थापन को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी निर्णय लेगी। जिला आवंटन की प्रक्रिया 14 से 18 सितम्बर तक होगी।

    प्रधानाध्यापक से संपर्क कर ले सकते है टीचर आईडी

    जिन शिक्षकों के पास टीचर आईडी नहीं है या भूल चुके हैं, वे अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉगिन से जाकर संबंधित शिक्षक की आईडी उपलब्ध कराएंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर विकल्प पर क्लिक करना होगा।

    इसके बाद अप्लाई व्यू ट्रांसफर एप्लीकेशन में जाकर अप्लाई फॉर ट्रांसफर बटन चुनना होगा। इस दौरान संबंधित शिक्षक का प्रोफाइल स्वतः प्रदर्शित होगा। यदि प्रोफाइल में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क करना होगा।

    प्रोफाइल सही रहने पर शिक्षक को अपनी वैवाहिक स्थिति और गृह जिला संबंधी सूचना भरनी होगी। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षक प्राथमिकता के आधार पर तीन जिलों का विकल्प भरेंगे। इसके बाद आवेदन को सेव अस ड्राफ्ट कर सुरक्षित किया जा सकता है।

    यदि शिक्षक विकल्प में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो व्यू एप्लीकेशन में जाकर आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अंतिम रूप से आवेदन को सबमिट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन समर्पित होने के बाद शिक्षक चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

    अंतिम तिथि के बाद नहीं मिलेगा मौका

    ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करने में किसी तरह की तकनीकी समस्या होने पर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

    शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए पश्चिम चंपारण जिले के सभी इच्छुक शिक्षक निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर प्रक्रिया पूरी कर लें।