Bihar Police: थाने की रिपोर्ट की रफ्तार कछुए से भी धीमी, 3 KM की दूरी 15 दिनों में नहीं हुई पूरी
बगहा पुलिस न्यायालय के आदेशों का पालन समय पर नहीं कर रही है जिससे न्यायालय का कार्य बाधित हो रहा है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाते हुए एसपी को पत्र लिखा है क्योंकि कांड संख्या 218/25 से संबंधित जख्म प्रतिवेदन और कांड दैनिकी की मांग के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं किए गए। बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी दाखिल की है जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

संवाद सहयोगी, बगहा। बगहा पुलिस न्यायालय के आदेश का पालन समय से नहीं कर पा रही है। जिससे न्यायालय को कार्य करने में बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। बगहा पुलिस की कार्यशैली से न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र के न्यायालय ने बगहा थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाते हुए बगहा एसपी को पत्र लिखा है।
जिसमें बताया गया है कि बगहा थाना से कांड संख्या 218 /25 में जख्म प्रतिवेदन के साथ-साथ कांड दैनिकी की भी 28 अगस्त को मांग की गई थी। जिसके बाद लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने समय मांगते हुए न्यायालय से अपील किया था कि 10 सितंबर तक जख्म व कांड दैनिक न्यायालय में दाखिल हो जाएगा।
उसके बाद भी थानाध्यक्ष के द्वारा उक्त दस्तावेज न्यायालय में जमा नहीं किया गया। जिसके बाद बुधवार को उपरोक्त न्यायालय के द्वारा बगहा एसपी को पत्र भेजते हुए आदेश दिया है कि बगहा थानाध्यक्ष को वेतन पर रोक लगाते हुए उक्त कांड का जख्म प्रतिवेदन के साथ कांड दैनिकी भी 18 सितंबर के पहले न्यायालय में दाखिल कराया जाए। जिससे कि बगहा उपकारा में बंद अभियुक्त के जमानत पर सुनवाई की जा सके।
यहां बता दें कि न्यायालय से बगहा थाने की दूसरी करीब तीन किलोमीटर होगी। उसके बाद भी थाने की रिपोर्ट की रफ्तार कछुए से धीमी हो गई। इतनी दूरी को तय करने में थाना को 15 दिन लग गए, लेकिन रिपोर्ट न्यायालय में नहीं पहुंची।
यहां बता दें कि इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पुष्कर कुमार सिंहानिया ने बगहा उपकारा में बंद पांच अभियुक्तों के जमानत की अर्जी बीते 27 अगस्त को लगाई है। जिसमें बताया गया है कि पांच में दो महिला भी शामिल है।
जिसके बाद न्यायालय के द्वारा अभियोजक पक्ष को निर्देशित किया था बगहा थाना प्रभारी को सूचित करें कि 28 अगस्त तक कांड में जख्म प्रतिवेदन व कांड दैनिकी समर्पित करें। लेकिन उक्त तिथि को थाना प्रभारी के द्वारा कागजात नहीं जमा किया था।
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