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    चालू खतियान के निर्माण में कोताही पर होगी बर्खास्तगी

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    Updated: Wed, 10 Oct 2012 12:36 AM (IST)

    जागरण प्रतिनिधि, बेतिया : चालू खतियान के निर्माण एवं भू दस्तावेजों के कम्प्यूटराईजेशन में कोताही बरतने वाले संबंधित कर्मी की बर्खास्तगी अनुशंसा की जाएगी। यह काम हर हाल में 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। सरकार की यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। जिसे हर हाल में समय सीमा के अन्दर संपन्न किया जाना है। अपर समाहर्ता विनोद झा ने मंगलवार को अनुमंडल के अंचलाधिकारियों, डीसीएलआर एवं राजस्व कर्मचारियों की बैठक में यह निर्देश दिया। बैठक यह बताया गया कि पूरे जिले में भूदस्तावेजों के कम्प्यूटराईजेशन के मामले में करीब 10 प्रतिशत कार्य ही हो पाया है। जबकि अनुमंडल क्षेत्र के अंचलों में चालू खतियान के निर्माण में 20 प्रतिशत की उपलब्धि मिली है। इसे निराशाजनक बताते हुए इस कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी गई। बैठक में राज कर्मचारियों को हल्कावार चालू खतियान निर्माण में किसी तरह की कोताही बरतने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। भू दस्तावेजों के कम्प्यूटराईजेशन हो जाने के बाद इसका डाटाबेस तैयार कर नेट के जरिए जोड़ दिया जाएगा। नेट से जुड़ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपनी जमीन के संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि अब दाखिल-खारिज कराने के लिए लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को आईडी एवं पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसके जरिए अपने जमीन का विवरण देख सकते हैं। इसी आईडी के माध्यम उनकी जमाबंदी के संबंध में जानकारी लेने के बाद उनकी जमीन की दाखिल -खारिज कर दी जाएगी। इसके लिए हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा। बैठक में डीसीएलआर मंजीत कुमार, बेतिया के सीओ लाला प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सहित सभी अंचल के सीओ एवं राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे।

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    95 वर्षों के बाद हो रहा खतियान का निर्माण

    बेतिया : जिले में चालू खतियान का निर्माण 95 वर्षो के बाद किया जा रहा है। इसके पूर्व यह काम 1917 में किया गया था। जबकि अन्य जिलों में इसे वर्ष 1977 में किया जा चुका है। लेकिन उन जिलों में भू दस्तावेजों का कम्प्यूटराईजेशन इस वर्ष किया जा रहा है।

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    मिलेगी भूमि विवाद से राहत

    बेतिया : भू दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण हो जाने के बाद जिले में हो रहे भू विवाद की संख्या में कमी आएगी। जिले में भूमि विवाद की घटनाएं ज्यादा होती है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद जमीन संबंधी विवाद पर विराम मिलेगा।

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