घर मे चोरी होने पर भादवी की धारा 380 में होगा मामला दर्ज
अबतक होता रहा इसी धारा में मामला दर्ज
आइजी ने जारी किया सभी एसपी को आदेश
बगहा (प.च.), नगर प्रतिनिधि : पुलिस जिला नही अपितु राज्य के किसी भी जिला में अगर घर के अंदर चोरी होती है तो उस मामले में पुलिस को भादवी की धारा 379 की धारा नहीं बल्कि उसे 380 की धारा में मामला दर्ज कराना होगा। इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने राज्य के सभी एसपी को आदेश देते हुए इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। जिसके बाद बगहा एसपी अनिल कुमार सिंह ने पुलिस जिला के सभी थानाध्यक्षों को यह आदेश जारी करते हुए कहां कि अगर किसी भी घर के अंदर चोरी की घटना घटती है तो उस मामले में भादवी की धारा 379 की धारा नहीं बल्कि भादवी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया जाय। यही कानून विद्यालय भवन से चोरी होने पर भी लागू होगा। यहां बता दे कि बहुत से थाना क्षेत्र में विद्यालय या घर के अंदर चोरी होती है तो संबंधित थाना पुलिस द्वारा उस मामले में भादवी की धारा 379 लाग कर मामला दर्ज कर लिया जाता रहा है। जिससे आगे चल कर गृह स्वामी की परेशानी होती थी। वहीं विद्यालय से हुई चोरी मामले में भी उक्त धारा लगा देने से विद्यालय प्रबंधन को भी परेशानी होती थी। जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने यह आदेश जारी कर सख्ती से लागू करने की हिदायत एसपी अनिल कुमार सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को दी है।
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