बिहार में शिक्षिका की सैलरी का मामला दो साल तक रखा लंबित, आरोप में बीईओ निलंबित
शिक्षिका के चिकित्सा अवकाश अवधि के लंबित वेतन भुगतान में देरी करने पर की गई शिकायत पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक जन शिक्षा के स्तर पर जंदाहा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय यशपरहा के सेवानिवृत प्रखंड शिक्षिका सुमन कुमारी के परिवाद पर जांच कराई गई।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर (हाजीपुर)। सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति पर शिक्षा विभाग काफी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण में देरी अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर भारी पड़ रही है।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों की समस्याओं को समय से निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। ताजा मामला वैशाली जिले से है, यहां एक शिक्षिका के चिकित्सा अवकाश अवधि के लंबित वेतन भुगतान में देरी करने पर की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने वैशाली जिले के जंदाहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीतिश्वर महतो को निलंबित कर दिया है।
क्या है मामला
विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक जन शिक्षा के स्तर पर जंदाहा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय यशपरहा के सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षिका सुमन कुमारी के परिवाद पर जांच कराई गई। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई जंदाहा के स्तर पर स्वीकृत चिकित्सा अवकाश अवधि के लंबित वेतन भुगतान में हुए विलंब के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जंदाहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आगे की कार्रवाई का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को दिया गया।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की थी अनुशंसा
रिपोर्ट के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण के स्तर पर बीईओ के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। आरोप पत्र में कहा गया कि जिला स्तर से दिए गए निदेश एवं शिक्षिका के उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदन के बावजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विपत्र कार्यालय को समय से उपलब्ध नहीं कराया।
दो वर्ष से अधिक समय तक मामले को रखा लंबित
सेवानिवृत्त शिक्षिका सुमन कुमारी ने दो अभ्यावेदन 21 नवंबर 2022 एवं 11 नवंबर 2023 को ही प्रखंड शिक्षा कार्यालय जंदाहा को उपलब्ध कराया था। इससे प्रमाणित होता है कि बीईओ ने लगभग दो वर्ष से अधिक समय तक मामले को लंबित रखा। इसके कारण शिक्षिका के चिकित्सा अवकाश अवधि का वेतन भुगतान नहीं हो सका। यह बीईओ की गलत मंशा को दर्शाता है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने किया निलंबित
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रतिवेदित आरोप एवं संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि नीतिश्वर महतो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जंदाहा वैशाली ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की है। इस वजह से इनके अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
डीईओ आफिस समस्तीपुर बनाया गया मुख्यालय
निलंबन अवधि में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जंदाहा नितिश्वर महतो का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय समस्तीपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इनके जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समस्तीपुर मद से करने का आदेश निर्गत किया गया है।
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