नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना
हाजीपुर में एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में गुलशन पासवान को 20 साल की कठोर कैद और 50000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 2022 में हुई थी जब पासवान ने पीड़िता को स्कूल के शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने यह फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा शनिवार को सुनाई। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि 16 मई 2022 को दोपहर में महनार थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के पास दो नाबालिग बहनें खेल रही थीं। इसी दौरान महनार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर विशनपुर निवासी गुलशन पासवान वहां आया और छोटी बहन को पांच रुपए देकर बिस्कुट लाने के लिए भेज दिया।
उसके बाद आठ वर्षीय बड़ी बहन को स्कूल के शौचालय में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची रोते-बिलखते घर गई, लेकिन किसी से कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसकी तकलीफ देखकर मां ने पूछताछ की। तब उसने आपबीती सुनाई।
2022 में किया गया था गिरफ्तार
इस घटना के बाद मां ने महिला थाना में गुलशन पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 18 मई 2022 को जेल भेज दिया था। तब से वह काराधीन है। पुलिस ने 16 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने 26 जून 2022 को मामले में संज्ञान लिया और 25 अगस्त 2022 को आरोप तय किया। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के नौ, बचाव पक्ष के छह साक्षियों और 14 प्रदर्शों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद उसे 26 सितंबर को दोषी करार दिया गया।
सजा के बिंदु पर 27 सितंबर को सुनवाई के बाद न्यायालय ने गुलशन पासवान को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।