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    तेजाब से पीड़ित को मुफ्त इलाज व पुनर्वासित करने का है प्रावधान

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 15 Feb 2022 12:45 AM (IST)

    जागरण संवाददाता सुपौल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सोमवार को जिला विधिक स

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    तेजाब से पीड़ित को मुफ्त इलाज व पुनर्वासित करने का है प्रावधान

    जागरण संवाददाता, सुपौल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय सभागार में तेजाब हमले से पीड़ितों के कानूनी अधिकार एवं विधिक सेवा योजना विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान से किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश ने कहा कि किसी व्यक्ति पर तेजाब से हमला एक बर्बर और भावनात्मक अपराध की श्रेणी में आता है । इससे पीड़ित व्यक्तियों का न सिर्फ शरीर जलता है बल्कि उनकी आत्मा भी जल जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसिड अटैक की घटना को बर्बर मानते हुए व्यक्तियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का हक दिया है । न्यायालय ने ऐसे पीड़ितों का मुफ्त इलाज के साथ-साथ पुनर्वासित करने का भी आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह ने कहा कि तेजाब हमले के दोषी व्यक्तियों को कानून में कठोर दंड देने का प्रावधान है । अब तो स्वेच्छा से तेजाब डालने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को 5 से 7 वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह नालसा के प्रभारी सचिव नवीन कुमार ठाकुर ने कहा कि तेजाब से पीडित महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी कानूनी सुविधा प्रदान की गई है । ऐसे पीड़ितों को न्यूनतम तीन लाख का प्रतिकार के अलावा मुफ्त उपचार, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश है । अब कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल तेजाब हमले के पीड़ित के इलाज से मना नहीं कर सकता। न्यायालय ने राज्यों को तेजाब की खुली बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक से हुई अपंगता को विशिष्ट अपंगता की श्रेणी में रखा है । इसके लिए पीड़ितों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है ताकि ऐसे दिव्यांगों के लिए लागू अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जा सके। कार्यक्रम को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम तरुण कुमार झा, जिला विधिज्ञ संघ के सचिव सुधीर कुमार झा ने भी एसिड अटैक से जुड़े कानूनी बिदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की । अधिवक्ता शक्ति कुमारी सारिका एवं सोनी कुमारी के संचालन वाले इस कार्यक्रम में पीयूष परिजात ,न्यायालय कर्मी रमेश कुमार ,उपेंद्र राम, अविनाश कुमार, माधव झा आदि उपस्थित थे । मौके पर मौजूद एसिड अटैक के दो पीड़ित नंद किशोर साह एवं जगदेव मेहता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तीन तीन लाख रुपये का चेक दिया गया । कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलवी मेदनी कांत ,पुष्कर कुमार ,अंजलि कुमारी आदि का सहयोग रहा।

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