Bihar Teacher News: शिक्षकों के लिए अब शुरू होगी प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया, गाइडलाइन जारी
बिहार में शिक्षकों के लिए प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इस प्रक्रिया से शिक्षकों को अपनी पसंद के प्रखंड और विद्यालय में सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। यह शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

जागरण संवाददाता, सुपौल। शिक्षा विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के तहत जिले आवंटित किए गए शिक्षकों के लिए प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। विभाग ने इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है।
सूचना के अनुसार, प्रथम चरण में विकल्प के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण जिन शिक्षकों को आवंटन नहीं मिल सका था, उनसे दोबारा जिले के विकल्प लिए गए थे।
जिसके बाद अब इन सभी शिक्षकों से आवंटित जिला अंतर्गत पांच प्रखंडों का आनलाइन विकल्प 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा।
आवंटन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंडवार, कक्षावार एवं विषयवार रिक्ति को आधार बनाकर 10 से 15 दिसंबर 2025 तक प्रखंड आवंटन करेगी। जो शिक्षक पांच प्रखंडों का विकल्प नहीं देंगे, उनका जिला आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और वे पहले वाले जिले- विद्यालय में ही पदस्थापित माने जाएंगे।
शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके तहत प्रखंड आवंटन के बाद 16 से 31 दिसंबर 2025 तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। प्राथमिकता क्रम में नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक (टीआरई-1 एवं टीआरई-2) को क्रमशः स्थान दिया जाएगा।
साथ ही दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, फिर सामान्य महिला और अंत में सामान्य पुरुष शिक्षकों को उम्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षकों के विद्यालय पदस्थापना को लेकर जानकारी देते हुए स्थापना डीपीओ आलोक शेखर आनंद ने बताया कि जिले में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन विद्यालयों में विषयवार पूर्ण रिक्ति है, वहां पहले शिक्षक भेजे जाए। किसी विषय के लिए तब तक दो शिक्षक नहीं दिए जाएंगे, जब तक सभी विद्यालयों में उस विषय का न्यूनतम एक शिक्षक उपलब्ध न हो। विद्यालयों का ‘छात्र-शिक्षक अनुपात’ भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा ताकि जहां आवश्यकता अधिक है, वहां पहले पदस्थापन हो सके।
विद्यालय आवंटन के बाद जारी आदेश में दी गई तिथि तक शिक्षकों को अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा ब राजेंद्र ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और साफ्टवेयर-आधारित तरीके से संपन्न कराया जाए तथा मार्गदर्शिका का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

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